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रिलेशनशिप में सहमति से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं, हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी

हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है, कोर्ट ने आरोपी युवक को भी बरी कर दिया है।

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Bombay High Court Verdict

Bombay High Court Verdict

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने एक रेप केस की सुनवाई के दौरान ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी रिलेशनशिप में अगर लड़का-लड़की सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को रेप का दोषी नहीं माना जाएगा। अदालत ने इस फैसले के साथ ही आरोपी को भी बरी कर दिया है। अभी तक कई रेप के मामलों में ये एंगल सामने आए हैं, जहां प्रेम संबंध के दौरान सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध के बाद लड़की ने लड़के पर रेप केस कर दिया। इसी तरह के एक केस की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच कर रही थी।

प्रेम प्रसंग में सहमित से किया सेक्स रेप नहीं होगा- हाईकोर्ट
अदालत ने कहा है कि जब दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंध हैं और सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए हैं तो ऐसे में किसी व्यक्ति को बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ महिला के गलत बयानों के आधार पर अदालत किसी को सजा नहीं दे सकती। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने मामले के आरोपी को बरी कर दिया है।

ट्रायल कोर्ट ने युवक को दोषी मान सुनाई थी 7 साल की सजा
एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक, योगेश नाम के एक शख्स पर उसकी प्रेमिका ने रेप का केस कर दिया था। महिला ने आरोप लगाया था कि योगेश ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया है। साल 2013 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में योगेश को दोषी करार दे दिया था, जिसमें कोर्ट ने सात साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। योगेश ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जहां उसे इंसाफ मिला और कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कोर्ट ने योगेश के उपर लगे जुर्माने को भी खारिज कर दिया है और सजा पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि दोनों के बीच बने शारीरिक संबंध सहमति से थे और दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे।

महिला का था आरोप, शादी का झांसा देकर 3-4 बार बनाए थे संबंध
महिला ने आरोप लगाया था कि योगेश पालेकर उसे परिवार से मिलवाने के बहाने अपने घर ले गया था। वहां जाने पर पता चला कि घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं है। घर पर कोई नहीं होने के बाद महिला रात को योगेश के घर पर ही रूकी थी, जहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। इतना ही नहीं महिला का कहना है कि योगेश ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि बाद में योगेश शादी से मुकर गया, जिसके बाद महिला ने रेप का केस कर दिया। महिला ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि उसने संभोग की सहमति दी मगर शादी की शर्त पर।