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सीरियल किलर ‘साइनाइड मोहन’ को 19वें कत्ल के लिए आजीवन कारावास

कई मामलों में मिल चुकी है मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा।
यह मामला 2006 में एक 23 वर्षीय युवती की हत्या से जुड़ा हुआ।
यह सजा अन्य कारावास की सजा खत्म होने के बाद शुरू होगी।

नई दिल्लीFeb 18, 2020 / 03:06 pm

अमित कुमार बाजपेयी

पत्नी की हत्या कर जहर खाने वाले पति की मौत

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मैंगलूरु। कुख्यात सीरियल किलर ‘साइनाइड मोहन’ को एक अदालत ने 2006 में केरलगोड़ जिले की एक 23 वर्षीय युवती के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साइनाइड मोहन के खिलाफ यह सजा 20 में से 19वें मामले में सुनाई गई है।
छठे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सईदुनुन्निसा ने कहा दोषी की यह आजीवन कारावास की सजा अन्य मामलों में कारावास की सजा समाप्त होने के बाद शुरू होगी।

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साइनाइड मोहन के खिलाफ हत्या के 20 मामले दर्ज थे। मोहन पर आरोप है कि उसने साइनाइड का इस्तेमाल कर कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या की। साइनाइड मोहन को पांच मामलों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है जबकि तीन में आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वहीं, दो अन्य मृत्युदंड की सजा को बाद में बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया।
हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
इस ताजा मामले की चार्जशीट के मुताबिक कैंपको की एक यूनिट में काम करने के लिए जा रही एक युवती (मृतका) से मोहन की मुलाकात हुई। उससे दोस्ती बढ़ाने और शादी करने का प्रस्ताव देने के बाद 3 जनवरी 2006 को वह उसे मैसूर ले गया और बस अड्डे के नजदीक एक लॉज में रहा।
अन्य सभी मामलों की ही तरह अगली सुबह मोहन ने महिला से अपने सभी गहने हटाने के लिए कहा। इसके बाद दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे जहां उसने युवती से एक गोली खाने को कहा, जिसे उसने कॉन्ट्रासेप्टिव (गर्भ रोकने वाली) दवा बताया। हालांकि गोली साइनाइड से लैस थी।
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बाथरूम में दवा खाने के बाद वह युवती गिर गई और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पिछले मामलों की ही तरह इसके बाद मोहन वापस लॉज पहुंचा और युवती के गहने उठाकर जगह खाली करके निकल गया। साइनाइड मोहन को 2009 में बंतवाल से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसने 20 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की।

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