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महिलाओं के शरीर जैसी ऐशट्रे नहीं बेच पाएंगी शॉपिंग साइट्स, कोर्ट ने FIR का दिया आदेश

महिलाओं की बॉडी शेप वाले ऐशट्रे बचे रहीं ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अमेजॉन, इे-बे और शॉपक्लू कंपनियों पर और इनके डायरेक्टरों पर FIR दर्ज होगी

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women Body Ashtray

Nude Woman Ashtrays

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अमेजॉन इंडिया, इे-बे और शॉपक्लू जैसी बड़ी कंपनियों पर और इनके डायरेक्टरों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल, ये सभी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर महिलाओं के शरीर के डिजाइन वाले ऐशट्रे बेच रहीं थीं, इसीलिए कोर्ट ने इन सभी पर एफआईआईर दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा- महिलाओं को वस्तु की तरह पेश किया जा रहा है
इस मामले को लेकर अदालत में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इस तरह के ऐशट्रे से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बबरु भान की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि कंपनियों का ये प्रोडक्ट महिला को एक वस्तु की तरह पेश कर रहा है, जो कि सीधेतौर पर कानूनी अपराध है।

इस तरह के ऐशट्रे समाज में दे रहे हैं गलत संदेश- याचिकाकर्ता
इस मामले में अधिवक्ता गौरव गुलाटी ने अदालत में एक शिकायतपत्र दाखिल किया था। उनका कहना था कि 6 जून 2017 को मीडिया में एक विज्ञापन आया था जिसमें उन्होंने एक नग्न अवस्था में दिखने वाली महिला के डिजाइन वाले एशट्रे का प्रचार किया गया था। इस एशट्रे की कीमत 4,441 रुपये रखी गई थी। इस ऐशट्रे की तस्वीर को शिकायतपत्र के साथ लगाया गया है। शिकायतपत्र में कहा गया है कि इस ऐशट्रे के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति गलत संदेश जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में एक तरह की सामान की बिक्री की इजाजत नहीं दी जा सकती।

शिकायतपत्र में कहा गया था कि यह महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी तरीके से यह कला जैसा नहीं है। अदालत ने सब्जी मंडी थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।