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दिल्ली: रेप पीड़िता के साथ कार सवार तीन लोगों ने की दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

राजधानी दिल्ली में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बलवंत राय बंसल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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Mohit sharma

Dec 16, 2018

delhi gang rape

दिल्ली: रेप पीड़िता के साथ कार सवार तीन लोगों ने की दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बलवंत राय बंसल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 1.5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। दोषियों से वसूली जाने वाली जुर्माने की आधी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने रेप केस में यह फैसला निर्भया कांड की छठवीं बरसी से एक दिन पहले सुनाया है।

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यह मामला साल 2011 में वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी इंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली 15 साल की किशोरी 2011 में रेप किया गया था। उस समय पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा थी। आरोप है कि घटना के दिन 8 अप्रैल 2011 को पीड़िता के भाई का ससुर उसको सूट दिलाने की बात कह कर अपने साथ ले गया था। जहां वह पीड़िता को दिल्ली के वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में ले गया और उसके साथ रेप किया। घटना के दिन पीड़िता ने नवरात्र का व्रत रखा हुआ था।

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पीड़िता की मुसीबतें यह खत्म नहीं हुई। रिश्तेदार की चंगुल से छूटकर भागी पीड़िता को रास्ते में कार सवार चार लोगों ने रोक लिया। पहले तो इन तीन ने पीड़िता को उसके घर पहुंचाने की बात कही, लेकिन बाद में आरोपित बिजेंद्र, प्रवीण, विनोद निवासी सोनीपत ने सुनसान इलाके में लेजकर उसके साथ रेप किया। यहां से किसी तरह भागी पीड़िता ने शोर मचाया तो मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार बिजेंद्र को पकड़ लिया, जबकि उसके शेष दो साथी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता की ओर से भाई के सुसर व अन्य तीनों आरोपियों क खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।