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सुनंदा पुष्कर मौत केस में कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत

पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी । इस मामले में शशि थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है।

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नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मामले में उनके पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। थरूर को 1 लाख रूपये के बांड और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त पर जमानत दी गई है। उन्हें देश से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होगी। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी । इस मामले में शशि थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है।

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शशि थरूर को अग्रिम जमानत मिलने पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि थरूर के लिए जश्न मनाने जैसा कोई मौका नहीं है। वह कोई तिहाड़ जेल में नहीं बंद हैं।

फिलहाल थरूर को राहत

गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अपनी याचिका में शशि थरूर ने कहा था कि 'इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और जांच कर रही एसआईटी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गई है फिर पुलिस को उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत क्या है?'

पत्नी की हत्या के आरोपी हैं थरूर

बता दें कि सुनंदा पुष्‍कर की मौत के मामले में आरोपी के तौर पर केस चलाए जाने के आदेश के बाद शशि थरूर ने दिल्‍ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था । बताया जा रहा है कि शशि थरूर को इस बात का डर था कि सात जुलाई को सुनवाई के दौरान उन्‍हें गिरफ्तार किया जा सकता है।सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनके पति शशि थरूर को कुछ दिन पहले ही सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी माना है।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट

पटियाला हाउस कोर्ट के सामने याचिका उस वक़्त दायर की गई थी जब पुलिस ने मामले में आरोप पत्र तैयार कर लिया है। करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट में थरूर को एकमात्र आरोपी बताते हुए पुलिस ने आरोप लगाया है कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे। दंपति का घरेलू नौकर इस मामले में मुख्य गवाह है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498 ए (क्रूरता) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है। यदि थरूर को दोषी ठहराया गया तो उन्हें जेल में दस साल तक के कैद हो सकती है। चार्ज शीट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस का दावा है कि सुनंदा को मानसिक रूप से परेशान किया गया था और उन्हें आत्महत्या के लिए थरूर ने प्रेरित किया। बता दें कि आईपीसी की धारा 498 ए के अंतर्गत पति या पति के रिश्तेदार महिला के प्रति क्रूर व्यवहार करने पर तीन साल की सजा हो सकती है।

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रहस्य है सुनंदा पुष्कर की मौत

सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी 2014 को अपने पति शशि थरूर को लिखा था कि, "मेरी जीने की इच्छा नहीं है और मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं।" इस ईमेल के 9 दिन बाद सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं। शशि थरूर से सुनंदा की शादी उनकी तीसरी शादी थी। इस मामले में पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है वह 'अबेटमेंट फॉर सुसाइड' और क्रुएलिटी के तहत ही दायर की गई है।