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Rajasthan Crime: पत्नी को बर्बरता पूर्वक मार डाला और जंगल में फेंक दिया शव, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

Sirohi News: अपर जिला एवं सैशन न्यायालय आबूरोड ने पत्नी की हत्या के प्रकरण में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। फाइल फोटो-पत्रिका

Sirohi Crime News: आबूरोड। अपर जिला एवं सैशन न्यायालय आबूरोड ने पत्नी की हत्या के प्रकरण में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है।

उप निदेशक अभियोजन राजश्री व्यास के अनुसार 6 दिसंबर, 2021 को प्रार्थी खारा खुणा धरेड़ा दांता, जिला बनासकांठा निवासी गणेश भाई पुत्र नवाभाई गरासिया ने रीको थाना आबूरोड में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी मानकी पुत्री लीबा का विवाह आबूरोड के डेरी निवासी सकुरा पुत्र बाबू के साथ हुआ था।

5 दिसंबर, 2021 को मानकी का शव फिनियाफली से इंडिफली जाने वाले रास्ते में पड़ा होने की जानकारी मिली। इस पर प्रार्थी, मृतका का पिता लीबा और नरसा, सवा, हीरा सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। जहां देखा कि मानकी का शव अस्त व्यस्त हालात में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। जगह-जगह खून बिखरा हुआ पड़ा था।

पीठ पर घसीटने के निशान थे। मौके पर मंगलसूत्र जैसा ताबीज पड़ा हुआ था। उसकी भतीजी की बर्बरता पूर्वक हत्या कर शव को घसीटकर जंगल के रास्ते फेंक दिया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसकी भतीजी मानकी की हत्या सकुरा व अन्य लोगों ने मिलकर की है।

19 गवाह, 50 दस्तावेज पेश

मानकी को उसके पति सकुरा ने पूर्व में मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान तत्कालीन थानाधिकरी देवीदान की ओर से किया गया।

पुलिस ने अनुसंधान के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-1 में आरोपी सकुरा के विरुद्ध चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 19 गवाह को परीक्षित करवाया तथा 50 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।

10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया

पुलिस ने बरामदशुदा माल पर 8 आर्टिकल लगवाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अभियोजन की ओर से उप निदेशक राजश्री व्यास और अपर लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल के तर्कों से सहमति जताते हुए न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने सकुरा को अपनी पत्नी मनकी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।