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Crime News: पिता के दोस्त ने आठवीं में पढ़ने वाली स्टूडेंट के साथ घिनौनी हरतक की है। दोषी ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं शादी का भी दिखावा किया। अब अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा के साथ 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
2018 में दर्ज हुई थी FIR
आपको बता दें कि स्पेशल फास्टट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने इस मामले की सुनवाई की । दोषी पर लगाए गए जुर्माने में से 45 हजार रुपये पीड़िता को मदद के तौर पर मिलेंगे। लोक वकील किशोर कुमार के अनुसार, सतेंद्र मूल निवासी अतोड़ा संभल यूपी पर पांच सितंबर 2018 को साढ़े तेरह साल की किशोरी के पिता ने डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
बेटी को लेकर हुआ था फरार
मालूम हो कि युवती के पिता मकैनिक हैं। दोषी ने एक दिन युवती को मोबाइल लाकर दिया, इस बात की जानकारी जब परिजनों को हुई तो, उन्होंने इसका विरोध किया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 30 अगस्त 2018 को बेटी घर से स्कूल जाते वक्त सतेंद्र के साथ गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद पता चला कि नाबालिग सुरेंद्र के साथ है।
कई बार किया दुष्कर्म
मामले के ट्रायल के दौरान नाबालिग ने अदालत के सामने कहा कि दोषी ने उसे अपने साथ संभल ले गया। 15 दिनों तक साथ रख कई बार बालात्कार किया। इसके बाद मंदिर में शादी का दिखावा किया। अदालत ने सोमवार को इस मामले फैसला सुनाते हुए 52 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल की सजा सुनाई है।
Updated on:
20 Jun 2023 01:40 pm
Published on:
20 Jun 2023 01:39 pm
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