
एनआईए ने लगाया सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विवादित और चर्चित विधायक अमानतुल्ला खान ( Amanatullah Khan ) और उनके समर्थकों के खिलाफ गुरुवार को शाहीन बाग थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है। एनआईए ने आप विधायक पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
2019 में भी हुआ था केस दर्ज
इससे पहले दिसंबर, 2019 में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ गाजियाबाद कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। गाजियाबाद पुलिस ने एनआरसी और सीएए का विरोध करने और बवालियों को भड़काने के आरोप में आप विधायक के खिलाफ IPC की धारा 155, 295 ए, 298, 505(1)(B) और IT Act की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि पंचवटी निवासी हरिओम पांडेय की अमानतुल्लाह खान के खिलाफ तहरीर दी थी।
हरिओम पांडे ने आरोप लगाया था कि एनआरसी और सीएए को लेकर देशभर में बवाल के बीच आप विधायक ने फेसबुक पर फोटो के साथ पोस्ट डाली थी कि जो भी बवाली घायल होगा, उसे वह 5 लाख रुपए और सरकारी जमीन देंगे।
Updated on:
29 Oct 2020 11:07 pm
Published on:
29 Oct 2020 11:01 pm
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