
गोवा: मंगेशी मंदिर में छोड़छाड़ के आरोपी पुजारी की जमानत याचिका खारिज, अबतक फरार
पणजी:गोवा के मंगेशी मंदिर में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने शनिवार को मंदिर के पुजारी की दो अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोंडा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी पुजारी धनंजय भावे के आवेदन को रद्द करने के बाद उसे पकड़ा नहीं जा सका है। पुजारी को जून में दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में नामजद किया गया था। उसकी तलाश कर रहे हैं।
दो लड़कियों ने दर्ज कराई थी शिकायत
जुलाई में, भावे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। भावे के खिलाफ अमेरिका में मेडिसिन की पढ़ाई करने वाली गोवा मूल की एक लड़की व एक अन्य लड़की ने पुलिस में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था।
पुजारी ने की थी चूमने की कोशिश
जानकारी के मुताबिक पीड़िताओं ने आरोप लगाया था कि 'पुजारी लॉकर एरिया में आया और प्रदक्षिणा के बारे में पूछने के बहाने कंधे पर हाथ रख दिया। उसके बाद उसने मंगेशी मंदिर के गर्भगृह के पास मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे चूमने का प्रयास किया।'
मंदिर समिति को लड़कियों पर शक
पीड़िताओं ने पुलिस के पास जाने से पहले, श्री मंगेश देवास्थान समिति में शिकायत दर्ज कराई थी। समिति ने अपने जवाब में कहा कि जांच के दौरान प्रथम दृष्टया मामला साबित करने के लिए कोई भी भरोसेमंद सबूत उसके हाथ नहीं लगे। उन्होंने शिकायतकर्ता से आग्रह करते हुए कहा कि वह अपनी शिकायत उपयुक्त प्राधिकारी के पास ले जाए।
लगातार बढ़ रहे छेड़छाड़ के मामले
गौरतलब है कि हाल ही में धार्मिक स्थानों पर पुजारियों, मौलवियों और पादरियों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के कई मामले सामने आ चुके हैं। केरल के दो पादरियों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देश में महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
Published on:
04 Aug 2018 05:09 pm
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