सीबीआई ने गत सप्ताह अदालत के समक्ष एक
आवेदन पेश करके हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी की आवाज के नमूने मांगे थे, ताकि
उसके पास मौजूद कथित तौर पर इंद्राणी की आवाज वाले कॉल रिकॉडोंü में दर्ज आवाज की
जांच हो सके। मजिस्ट्रेट आरवी अदोन ने सीबीआई के आवेदन को मंजूर करके आवाज के नमूने
के परीक्षण करने के दौरान जेल के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था।