
नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को लेकर आज हाई कोर्ट बड़ा फैसला करेगा। कोर्ट के फैसले पर भुइयां का राजनीतिक भविष्य भी टिकी है। दरअसल, भुइंया ने अगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए झारखंड हाई कोर्ट की शरण ली है। दुलाल ने अपने केस का डिस्पोजल करने की गुहार लगाई है।
गौरतलब है कि पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी मानते हुए पांच साल ०के सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। रांची में सीबीआइ के विशेष अदालत के जज एके मिश्र की अदालत ने पिछले साल जून में दुलाल को सजा सुनाते हुए उन पर दस लाख का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें एक साल अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में राज्य के पूर्व भू-राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने मंत्रित्वकाल में 10 मार्च 2005 से एक सितंबर 2009 के बीच आय से अधिक संपति अर्जित की। उनके खिलाफ एक करोड़ तीन लाख चार हजार 547 रुपये संपत्ति अर्जित करने के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2013 में कांड संख्या आरसी 21ए/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
दुलाल पर आरोप है कि उन्होंने रांची और जमशेदपुर में कई जगहों पर भूखंड की खरीदारी की है। इसके अलावा कई वाहन और बैंकों में जमा राशि के मालिक हैं। वहीं, अब दुलाल ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। अब देखना यह है कि कोर्ट दुलाल के हक में फैसला सुनाती है या फिर उनके खिलाफ।
Published on:
14 Oct 2019 12:33 pm
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