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कोटखाई रेप-मर्डर केसः हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी जैदी को किया निलंबित

जुलाई 2017 में रेप के बाद 16 वर्षीय लड़की का किया गया था मर्डर। जैदी पर अपने जूनियर पर इस केस में बयान बदलने का दबाव डालने का आरोप। जूनियर अधिकारी ने सीबीआई कोर्ट में शिकायत की थी।

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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी ज़हूर हैदर जैदी को कोटखाई बलात्कार और हत्या मामले में अपने बयान को बदलने के लिए एक जूनियर अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए निलंबित कर दिया। जैदी को इस मामले में एक संदिग्ध की हिरासत में मौत के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।

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इस संबंध में जारी एक बयान के मुताबिक, "आईपीएस, कमांडेंट, सौम्या सांबशिवन ने बीती 8 जनवरी 2020 को CBI कोर्ट, चंडीगढ़ में एक शिकायत प्रस्तुत की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उस पर हैदर जैदी द्वारा मामले में अपना बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा था।"

इसलिए आईपीएस जैदी को अगले आदेश तक अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से निलंबन के अधीन रखा गया है।

गौरतलब है कि कथित रूप से 4 जुलाई 2017 को शिमला के कोटखाई इलाके में 16 वर्षीय एक लड़की लापता हो गई थी। इसके दो दिन बाद हलैला गांव के पास बांकुफर के जंगल में उसका शव बरामद किया गया। शव परीक्षण रिपोर्ट में लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई थी।

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बलात्कार और हत्या के मामले के एक संदिग्ध सूरज की जुलाई 2017 में कोटखाई पुलिस स्टेशन में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोग पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे।