
मुंबईः महिला के साथ एक ही शख्स ने तीन साल में किया रेप, शादी फिर हत्या अब काट रहा सजा
मुंबई। पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने के वाले एक हैवान को कोर्ट ने दंड दिया है। मामला मुंबई स्थित कल्याण का है। इस मामले में ठाणे कोर्ट ने अपने एक फैसले में महिला के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराधी ने बड़े शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम दिया था। आइए जानते हैं पूरा मामला।
मामला वर्ष 2015 का है, जब कल्याण निवासी मुकेश ने कोविली गांव में रहने वाली 26 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। घटना की जानकारी मिलते ही महात्मा फुले पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ समय बाद ये शख्स जमानत पर तो रिहा हो गया लेकिन सामाजिक दबाव के चलते मुकेश को महिला से शादी करना पड़ी।
मुकेश ने इस महिला से 12 अप्रैल 2015 को शादी तो कर ली, लेकिन मन ही मन इस शख्स को महिला के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। यही वजह रही कि शादी के बाद से ही इन दोनों के बीच मनमुटाव चलता रहा। इसी बीच 9 जून 2015 को मुकेश ने ससुराल में फोन कर बताया था कि उसकी पत्नी गुस्से में आकर मायके के लिए घर से निकल गई है।
मुकेश का फोन आते ही महिला के घर वाले बेटी के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक जब लड़की नहीं पहुंची तो मायकेवालों ने खोजबीन शुरू कर दी। इसके बाद उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दर्ज करा दी। कुछ दिन बाद पुलिस ने महिला के शव को एक तालाब से बरामद किया। हत्या के आरोप में पुलिस ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया।
यानी पहले मुकेश ने महिला के साथ बलात्कार किया फिर सामाजिक दबाव के चलते उससे शादी की और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में कोर्ट ने मुकेश हत्या दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।
Published on:
13 Aug 2018 09:14 am
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