
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gangrape Case ) में 13 फरवरी का दिन काफी अहम है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House court ) चारों दोषियों की फांसी को लेकर नया डेथ वारंट ( Death Warrant ) जारी कर सकती है।
इससे पहले लगातार मौत की सजा टलने से आहत निर्भया की मां ने बुधवार को चारों दरिंदों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करते हुए कोर्ट में ही रो पड़ीं।
कोर्ट की ओर से इस मामले के एक दोषी पवन गुप्ता को कानूनी सहायता देने पर उन्होंने कहा, सात साल हो चुके हैं। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी अधिकार हैं। मेरे अधिकारों का क्या होगा? मैं हाथ जोड़ती हूं, कृपया डेथ वॉरंट जारी कीजिए।
दरअसल, सुनवाई के दौरान पवन के पिता ने बताया कि वकील न होने से वह कानूनी विकल्पों का उपयोग नहीं कर पा रहा। इस दलील के आधार पर कोर्ट ने पवन को कानूनी सहायता प्रदान की। वकील को पवन की ओर से बहस के लिए गुरुवार तक का समय दिया गया।
इसी मामले पर गुरुवार को कोर्ट सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि चारों दोषियों की फांसी को लेकर तारीख का ऐलान हो सकता है।
वहीं बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील इरफान अहमद ने बताया, पवन के वकील एपी सिंह ने उसका नोटिस लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अब उसका केस नहीं लड़ेंगे।
इस पर कोर्ट ने मामले के अन्य दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर से पवन की पैरवी के लिए में पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट इस घटना के एक और दोषी विनय शर्मा की याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
सिर्फ पवन के पास तीन विकल्प
आपको बता दें कि चारों दोषियों में से सिर्फ पवन गुप्ता ही है जिसके पास फांसी से बचाव के तीन विकल्प बाकी है। इनमें पहला क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करना, दूसरा राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाना और तीसरा दया याचिका खारिज होने पर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना। वहीं अन्य दोषी विनय की दया याचिका खारिज हो चुकी है। इस फैसले को विनय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
Published on:
13 Feb 2020 11:25 am
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