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रोहित शेखर मर्डर केस: पत्नी अपूर्वा ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते गला दबाकर की हत्या

रोहित शेखर की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया 15 अप्रैल को हुई थी रोहित शेखर की हत्या बार-बार बयान बदलने के बाद आखिरकार अपूर्वा ने कबूला अपना गुनाह

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rohit shekhar wife

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एन डी तिवारी के बेटे रोहित शेखर ( Rohit Shekhar )के मौत की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस बुधवार को उनकी पत्नी अपूर्वा ( Apoorva ) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि उस रात उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में उन्होंने उनका गला घोंट दिया था। आपको बता दें कि बीते 15 अप्रैल को रोहित शेखर की दिल्ली स्थित उनके घर में हत्या हुई थी।

पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अपूर्वा से पूछताछ की जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए, पुलिस ने बताया-

- यह एक सुनियोजित मर्डर नहीं था

- अपनी शादी से खुश नहीं थी पत्नी अपूर्वा

- दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी चल रह था विवाद

- हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी को खराब करने की कोशिश

- अपना फोन भी फॉर्मेट किया।

- अब तक किसी और के संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं

बार-बार बयान बदल रहीं थी अपूर्वा

आपको बता दें कि इससे पहले तक की जांच के दौरान अपूर्वा बार-बार अपना बयान बदल रहीं थी। हालांकि पुलिस और रोहित की मां को लगातार उनपर ही शक था। उनकी मां ने कहा था कि शादी के अगले दिन से ही उन दोनों के बीच कभी नहीं जमीं। वहीं, पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस में शनिवार को भी परिवार के सदस्यों से लंबी पूछताछ की थी। इसी पूछताछ में पुलिस को काफी सुराग हाथ लगे।

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आठ घंटों तक चली थी पूछताछ

घर में रोहित की पत्नी अपूर्वा, मां उज्जवला समेत घर के 8 लोगों से करीब 8 घंटे तक पूछताछ चलती रही। पूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने रोहित की पत्नी अपूर्वा को राडार पर रखा था। सभी सदस्यों से इस दौरान करीब 80 सवाल किए गए। गौरतलब है कि शुक्रवार को एम्स हॉस्पिटल ने दिल्ली पुलिस को रोहित शेखर की पोस्टमोर्टम रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित की हत्या हुई है, किसी ने तकिए या दूसरी चीज से उसका मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमोर्टम रिपोर्ट मिलते ही दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में हत्या यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया था।

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