
नई दिल्ली: सुहैब इलियासी को उम्रकैद की सजा हुई है। पत्नी की हत्या में दोषी इलियासी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा तय किया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जुर्मना दो लाख रुपए ठोका गया है। सरकारी वकील ने इस केस में दोषी करार दिए गए सुहैब इलियासी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। परिवार के वकील ने कहा कि ये गुनाहों पर सीरियल बनाते थे। लोग इनको देखते थे, लेकिन इन्होंने उसी से सीख लेकर इस घटना को अंजाम दियाय़ इन्होंने हत्या के मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की।
इलियासी ने खुद को बताया था निर्दोष
इससे पहले सुहैब इलियासी ने कहा कि वह निर्दोष है और ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील करूंगा।इलियासी ने कहा कि हाईकोर्ट में सारे सबूत ले कर जाऊंगा। मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है' वकील ने कहा कि ये पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि इस मामले में 17 साल बाद फैसला आया है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके मल्होत्रा ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर इलियासी पर आरोप साबित करने के पुख्ता सबूत हैं। हालांकि इलियासी ने कहा था कि वह निर्दोष है। लेकिन कोर्ट ने इलियासी के इस मत को खारिज कर दिया । इससे पहले 12 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट ने सुहैब के खिलाफ पत्नी अंजू की हत्या का केस चलाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अंजू की दो बहनों के बयानों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया सुहैब के खिलाफ हत्या का मामला बनता है।
इलियासी ने शुरू की थी क्राइम शो
बता दें कि 1998 में अपना क्राइम शो शुरू करने के बाद सुहैब टेलीविजन की दुनिया का चर्चित चेहरा बन गया था। सुहैब इलियासी का नाम इस शो के जरिए आगे बढ़ने लगा था। लेकिन 11 जनवरी 2000 को सुहैब ने अपनी पत्नी को अंजू इलियासी को मौत के घाट उतार दिया।
Updated on:
20 Dec 2017 04:17 pm
Published on:
20 Dec 2017 04:14 pm
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