8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फिल्म Chennai Express के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रेप केस में नहीं मिली जमानत

दिल्ली की एक 25 साल की युवती ने साल 2015 में करीम मोरानी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का लगाया था आरोप।

2 min read
Google source verification

image

Kapil Tiwari

Sep 22, 2017

karim morani

नई दिल्ली: बलात्कार के आरोपों से घिरे फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मोरानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि मोरानी ने इससे पहले हैदराबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी, जहां उन्हें राहत नहीं मिली।

तेलंगाना पुलिस को सरेंडर करेंगे मोरानी
शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। बेंच ने करीम मोरानी को इस मामले में तुरंत राज्य पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहा है।

सेशन कोर्ट में भी नहीं मिली थी जमानत
हैदराबाद हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को सेशन कोर्ट के मोरानी की जमानत अर्जी को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा था। सेशन कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि मोरानी ने इस तथ्य को छिपाया कि भ्रष्टाचार के हाई प्रोफाइल मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है और वह कई महीने जेल में रह चुके हैं। आपको बता दें कि मोरानी 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में भी आरोपी हैं।

कई बार रेप करने का लगा था आरोप
आपको बता दें कि करीम मोरानी पर एक 25 साल की युवती ने शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप लगाया था। बलात्कार के मामले में इसी साल जनवरी में मोरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप लगा था कि मोरानी ने साल 2015 में मुंबई में और यहां एक फिल्म स्टुडियो में युवती के साथ बलात्कार किया था।

करीम मोरानी ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' में बतौर निर्माता काम किया था। इससे पहले उन्होंने विवेक ओबरॉय की फिल्म 'दम' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया था।