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MP में नई राशन वितरण व्यवस्था, महीने के अंत तक राशन लेना जरूरी

अभी एक माह छूटने पर दूसरे माह की १५ तारीख तक मिल जाता था दो माह का राशन

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दमोह

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Samved Jain

Aug 23, 2024

Food Security Scheme rajasthan

दमोह. सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंट्रोल की दुकान से खाद्यान्न लेने के वालों के लिए अहम और बड़ी खबर है। राशन वितरण प्रणाली में सरकार ने बदलाव किया है। इसमें उपभोक्ता ने अगर 31 अगस्त तक राशन दुकान से खाद्यान्न नहीं लिया तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा। उसे अगले महीने में पिछले माह का खाद्यान्न नहीं मिलेगा।
उपभोक्ता की कहीं भी शिकायत भी नहीं सुनी जाएगी। जबकि अभी तक सरकार का नियम था कि उपभोक्ता चालू महीने में किसी कारणवश खाद्यान्न नहीं ले पाता थाए तो उसे अगले माह की 15 तारीख तक कियोस्क मशीन में अंगूठा लगाकर राशन मिल जाता था। इसमें उपभोक्ता एक साथ पिछले और चालू माह का यानी दो महीने का राशन ले सकता था।
इस संबंध में प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे माह की 1 से 30 तारीख तक शत-प्रतिशत वितरण करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी पात्र हितग्राहियों से आग्रह किया गया है कि वह अपना राशन माह की 1 से 30 तारीख तक प्राप्त करें। आगामी माह में उन्हें पूर्व माह का राशन नहीं दिया जाएगा। माह अगस्त 2024 से कैरीफॉरवर्ड राशन वितरण की सुविधा बंद कर दी गई है। इसलिए समस्त हितग्राही उसी माह में खाद्यान्न सामग्री प्राप्त कर लें।

नई गाइड लाइन के ये हैं मायने
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राशन दुकान संचालक राशन वितरण में थोड़ी बहुत हेराफेरी कर लेते थे। दुकानदार उपभोक्ता को दूसरे महीने में आने के लिए अक्सर बोल देते थे। जब उपभोक्ता दूसरे माह राशन लेने जाता था, तो दुकानदार पीओएस मशीन पर दो माह का अंगूठा लगवा लेते, जबकि राशन एक महीने का ही देते थे। इसी तरह की शिकायतें अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंच रही थी। इसी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है।

्र- राशन दुकानों में उपभोक्ताओं की स्थिति
क्षेत्र
जनपद बटियागढ़: ३२५१०
दमोह ४७९३५
हटा २६०२४
जबेरा ४२१११
पटेरा २७००८
पथरिया ३५५४४
तेंदूखेड़ा ३३९४४
नगरपालिका दमोह २११९४
हटा ५१९१
पटेरा २१८७
हिंडोरिया ३४९१
पथरिया ४१६०
तेंदूखेड़ा २८६१

कुल २ लाख ८४ हजार १६०

वर्शन
नई गाइडलाइन शासन स्तर से जारी की गई है। जिसके अनुसार ही इस महीने से काम किया जाएगा। ऐसे में महीने की आखिरी दिनांक तक जो हितग्राही राशन नहीं ले पाते हैं, उन्हें दूसरे माह में पुराने माह का राशन नहीं मिलेगा। हितग्राही ३० तारीख तक अपना राशन ले लें।

  • आरएल बागरी, एसडीएम व प्रभारी खाद्य आपूर्ति अधिकारी