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सागौन के पेड़ काटने वालों को हुई सजा

7 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है

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Teak tree cutting court conviction

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दमोह. हटा न्यायालय में पदस्थ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र उइके की अदालत से आरोपी रमेश पिता पिता हरि सिंह (34) तथा हुकुमचंद पिता नारायण रैकवार (२२) निवासी धरमपुरा मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली के विरुद्ध सजा सुनाई है। आरोपियों को वन अधिनियम की धारा 26 (1) क, ड के अंतर्गत 7 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीपीओ संजय रावत ने बताया है कि आरोपियों ने 6 नवंबर 2005 की रात एक बजे के करीब कक्ष क्रमांक 92 वीट सलैया क्षेत्र में अवैध रूप से घुसकर वनोपज सागौन के वृक्षों को काटकर आरक्षित वन को क्षति पहुंचाई थी। जिसमें वन विभाग द्वारा मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। जिसमें अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सात माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

इन आरोपियों को सुनाई कठोर कारावास की सजा -
हटा न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजकुमार गौड़ की अदालत से दो आरोपियों को मारपीट करने के आरोप में अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एडीपीओ संजय रावत ने बताया है कि आरोपी लीला राम पिता रामलाल काछी, खरगा राम पिता लीला राम काछी निवासी ग्राम सरिया थाना पटेरा को सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों को धारा 323 में 3 माह का सश्रम कारावास तथा धारा 325 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 4-4 सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीपीओ रावत ने बताया है कि 10 फरवरी 2017 को आरोपियों ने एक राय होकर पीडि़त गेंदा बाई पटेल को उसके घर में आरोपियों ने गंदगी फैलाई थी। जिसे मना करने पर उन्होंने लाठियों से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। जिससे बाएं हाथ व पैर में गंभीर चोटें आने पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपियों ने फरियादी की बहू जो बीच बचाव करने आई थी उसे भी लाठियों से मारपीट की थी। 10 फरवरी को फरियादी ने थाने में आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से सभी पक्षों के साक्ष्यों एवं बयानों को सुनने के बाद अभियोन से सहमत होकर आरोपियों को सजा सुनाई है।