
स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को पांच साल का सश्रम कारावास
स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को पांच साल का सश्रम कारावास
दतिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मधुसूदन मिश्रा के न्यायालय ने तीन साल पुराने एक मामले में आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक मनोज सिंह चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 25 मार्च 2019 की है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे पुरानी गुदड़ी में एक युवक स्मैक का विक्रय कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने बल के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच कर एक युवक को संदिग्ध हालत में खड़ा देख कर उसे पकडऩे का प्रयास किया तो वह भागने का प्रयास करने लगा लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब आरोपी से उसका नाम - पता पूछा तो उसने अपना नाम रतन नागरानी पुत्र जगदीश नागरानी निवासी मुडियऩ का कुआ बताया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से पेंट की जेब में पॉलीथिन में स्मैक जब्त की गई। स्मैक को पुलिस ने जब इलैक्ट्रोनिक तुलवाया तो वह नौ ग्राम निकली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने लोक अभियोजक के तर्कों व दलीलों से सहमत होकर आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
Published on:
12 May 2023 11:39 am
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