
चुनावी रंजिश में दो हत्या करने वालों को आजीवन कारावास
चुनावी रंजिश में दो हत्या करने वालों को आजीवन कारावास
दतिया। अपर सत्र न्यायाधीश अजयकांत पांडेय ने ग्राम बिलहारी में हुए दोहरे हत्याकांड में 14 लोगों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपियों ने इस हत्याकांड को चुनावी रंजिश के चलते अंजाम दिया था। प्रकरण में दो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं तथा एक आरोपी के खिलाफ अलग से मामला विचाराधीन है।अपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता ने बताया कि घटना 23 फरवरी 2013 की है। घटना दिनांक को दोपहर के समय ग्राम बिलहारी निवासी छोटेलाल कुशवाहा एवं उसका भाई बलवीर व गांव का ही रवि केवट दोपहर में घर के बाहर बैठ कर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान छोटेलाल के घर के बाहर गांव के और लोग भी बैठे थे। इसी दौरान कृष्णपाल सिंह ठाकुर, नारद ठाकुर, अमर पाल, वीर सिंह, राघवेंद्र, वीर राजा परमार, मलखान खंगार, राजभान खंगार, जीतू, प्रमोद, आशीष परमार, शंभू सिंह, भूपेंद्र सिंह, सोनू राजा, चाली राजा, राजभान रावत, इंद्र विक्रम सिंह एवं राज विक्रम सिंह परमार हथियारों से लैस होकर आए और हमला कर दिया। आरोपियों ने इस दौरान कट्टा व बंदूकों से फायरिंग भी की। इस हमले में फरियादी छोटेलाल के पैर में गोली लगी तथा बलवीर कुशवाहा एवं रवि केवट की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ौनी थाना पुलिस ने इस मामले में छोटेलाल की रिपोर्ट पर हत्या एवं हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, तर्क व दलीलों से सहमत होकर 14 आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा हत्या के प्रयास के मामले में सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में आरोपी नारद एवं भूपेंद्र सिंह फरार हैं तथा कृष्णपाल सिंह परमार के खिलाफ अलग से मामला विचाराधीन है।
Published on:
25 Mar 2023 11:40 am
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