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जयपुर से सटे राजस्थान के इस शहर में केवल 6750 प्रति वर्ग मीटर में प्लॉट लेने का मौका, आज ही करें आवेदन

Dausa Housing Scheme : राजस्थान सरकार एक और आवासीय योजना लेकर आई है। सरकार की नई आवासीय योजना जयपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर विकसित की जा रही है।

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दौसा

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kamlesh sharma

Feb 09, 2026

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Dausa Housing Scheme : दौसा। राजस्थान सरकार एक और आवासीय योजना लेकर आई है। सरकार की नई आवासीय योजना जयपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर विकसित की जा रही है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने इस योजना की शुरुआत की।

दौसा शहर के निकट आगरा मार्ग पर स्थित सूरजपुरा-खेड़ली में नगर विकास न्यास (यूआइटी) की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकसित किया जाएगा। योजना के तहत भूखंडों की आरक्षित दर 13,500 वर्ग मीटर तय की गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए दर 6,750 प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है।

इस आवासीय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें इच्छुक आवेदक 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवासीय क्षेत्र दौसा रेलवे स्टेशन और बस डिपो से करीब चार किलोमीटर के दायरे में स्थित है।

योजना में आधुनिक शहरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। कॉलोनी में 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी, स्टेडियम के लिए आरक्षित भूमि, साथ ही पार्क और स्कूल प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा आवागमन की सुविधा के लिए 60 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर चौड़ी सड़कें विकसित की जाएंगी।

जानें नियम और शर्त

  1. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग सीमा एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क आवेदित योजना व श्रेणी के अनुसार जमा करवाना होगा।
  2. योजना के लिए निर्धारित धरोहर राशि आवेदन फॉर्म जमा कराने के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखंडों की श्रेणी के अंतर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखंड आवंटित होने पर, आवंटी को आवंटित भूखंड स्वीकार करना अनिवार्य होगा।
  3. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो तथा बैंक खाता एवं IFSC कोड सही हो और खाता चालू स्थिति में हो। आवेदन में आवेदक का बैंक खाता संख्या/IFSC कोड अंकित करना अनिवार्य है। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में धरोहर राशि गलत बैंक खाते में हस्तांतरित होने पर न्यास, दौसा-बांदीकुई, दौसा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  4. असफल आवेदकों को धरोहर राशि का रिफंड आवेदनकर्ता द्वारा फॉर्म में अंकित खाते में ऑनलाइन माध्यम से ही वापस (Refund) किया जाएगा।
  5. आवेदन पत्र में भूखंड के लिए वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।
  6. आवेदन में लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में नाम, मोबाइल नंबर, आय श्रेणी व अन्य किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
  7. आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि प्राप्त होने मात्र से न्यास योजना में भूखंड आवंटन के लिए किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
  8. राज्य सरकार/न्यास द्वारा बिना सूचना दिए भूखंड के आवंटन की शर्तों में परिवर्तन करने पर आवेदक की कोई भी आपत्ति मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगी।

ऐसे करें आवेदन

राजस्थान का कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का मूल निवासी नगर विकास न्यास की बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन शूल्क एक हजार रुपए है। यह वापस नहीं किया जाएगा। नियमानुसार आरक्षण भी देय होगा। चयन ऑनलाइन लॉटरी से किया जाएगा।

पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर बहुउद्देशीय आवासीय योजना (दौसा)

श्रेणीभूखंड का क्षेत्रफलभूखंडों की संख्यावार्षिक आय सीमाआवंटन दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)धरोहर राशि
EWS45 वर्ग मीटर तक100₹3,00,000 तकआरक्षित दर का 50% → ₹6,750₹10,000
LIG45 से अधिक, 75 वर्ग मीटर तक60₹3,00,001 से ₹6,00,000 तकआरक्षित दर का 80% → ₹10,800₹20,000
MIG-A75 से अधिक, 120 वर्ग मीटर तक3₹6,00,001 से ₹12,00,000 तकआरक्षित दर → ₹13,500₹30,000
MIG-B120 से अधिक, 220 वर्ग मीटर तक80₹12,00,001 से ₹18,00,000 तकआरक्षित दर का 105% → ₹14,175₹40,000
HIG220 वर्ग मीटर से अधिक60₹18,00,000 से अधिकआरक्षित दर का 110% → ₹14,850₹50,000

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
पहचान प्रमाण के रूप में इनमें से कोई एक:
आधार कार्ड
वोटर आईडी
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
जनआधार कार्ड

बिना कटौती का सकल वार्षिक आय प्रमाण पत्र (स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों की आय सहित)।
आरक्षित वर्ग के भूखंड के लिए संबंधित श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र।

भुगतान की समय-सीमा

मांग पत्र मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरी राशि ऑनलाइन चालान से जमा करनी होगी।
भुगतान नगर विकास न्यास, दौसा-बांदीकुई, दौसा के नाम से अधिकृत बैंक खाते में किया जाएगा।
31वें दिन से 90वें दिन तक राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा की जा सकेगी।
मांग पत्र जारी होने की तारीख से120 दिनों के भीतर राशि जमा नहीं करने पर भूखंड का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा।