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Khap Panchayat: हरियाणा के लिए सुना था… राजस्थान में भी ऐसा हो रहा, खाप पंचायत पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

Khap Panchayat in Rajasthan: राजस्थान में खाप पंचायत से जुड़ा मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा के लिए सुना था, राजस्थान में भी ऐसी पंचायत हो रही है।

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दौसा

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Anil Prajapat

Nov 28, 2025

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राजस्थान हाईकोर्ट। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान में खाप पंचायत से जुड़ा मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा के लिए सुना था, राजस्थान में भी ऐसी पंचायत हो रही है। कोर्ट ने दौसा जिले के राहुवास थाना क्षेत्र के ढोबलावास गांव में करीब 10 माह पूर्व एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में यह टिप्पणी की।

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, दौसा के कलक्टर-पुलिस सहित कुल 38 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया, वहीं राहुवास थानाधिकारी को पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने पीड़ित परिवार की याचिका पर यह आदेश दिया।

ये है मामला

पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता प्रदीप माथुर ने बताया कि 28 जनवरी 25 को श्रीराम योगी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को निरुद्ध किया था। किशोर न्याय बोर्ड दौसा ने 25 अगस्त को नाबालिग को बरी कर दिया। इस मामले में गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने 4 फरवरी और 21 सितंबर 2025 को खाप पंचायतें बुलाईं।

पंचायत की निर्णायक समिति ने नाबालिग के अलावा मृतक के पुत्र रामफूल योगी को भी दोषी बताते हुए दोनों परिवारों को गंगा स्नान, 50-50 किलो ज्वार कबूतरों को बिखेरने का फैसला सुनाया। इसकी पालना होने पर ही उन्हें समाज में पुन: शामिल करने का फरमान सुनाया।

पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

इस निर्णय से आहत पीड़ित परिवार ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने इसे एक घिनौनी हरकत व गंभीर विषय बताते हुए कहा कि इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।