मुकदमा दर्ज होने में ही लगे 36 घंटे
आश्रम एक्सप्रेस के क्रू इंजन में अनाधिकृत बैठने के मामले ने भले ही तूल पकड़ लिया हो, लेकिन इसको लेकर रेलवे के कुछ अधिकारी व कर्मचारी लापरवाह बने हुए हैं। आरोपी सुखराम लांगड़ी के खिलाफ आरपीएफ थाने में मामला दर्ज होने में करीब 36 घंटे का वक्त लग गया। सोमवार सुबह बांदीकुई से दिल्ली की ओर जा रही आश्रम एक्सप्रेस के रियर केबिन में सुखराम लांगड़ी अनाधिकृत रूप से बैठ गया था।
उसने सोशल मीडिया पर इंजन के रियर केबिन से वीडियो भी अपलोड़ कर दिया था। इसके थोडे़ समय बाद में ही यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लांगड़ी ने ट्रेन चलाने का दावा भी किया। रेल प्रशासन ने सोमवार को ही एक्शन लेते ही ट्रेन को चला रहे लोको पायलट, सहायक लोको पायलट सहित सीएलआई को निलंबित कर दिया था। इस घटना को लेकर मंगलवार को भी मुकदमा दर्ज होने में शाम तक का वक्त लग गया।
इनका कहना है...
आश्रम एक्सप्रेस के इंजन के रियर केबिन में बैठने के मामले में सुखराम लांगड़ी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ हैं। आरोपी की तलाश जारी है।
बी.पी. सैनी थाना प्रभारी आरपीएफ बांदीकुई