
Dausa News: सोयाबीन तेल पैकेट के लेबल पर ‘जीरो कोलेस्ट्रोल’ लिखना एक कंपनी को भारी पड़ा है। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने प्रकरण में सुनवाई के बाद आदेश जारी कर बुंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने अपने उत्पाद रिफाइंड सोयाबीन तेल चंबल फ्रेश के लेबल पर जीरो कोलेस्ट्रोल लिखने की गलती की थी, जिस पर मिसब्राण्ड मानते हुए कंपनी व नामित मैसर्स पर जुर्माना किया गया है।
पीठासीन अधिकारी एडीएम दौसा सुमित्रा पारीक ने फैसले में कहा कि कोई खुदरा विक्रेता किसी कंपनी का सील पैक उत्पाद आम जनता को बेचता है या बेचने के लिए रखता है तो ऐसे उत्पाद का नमूना फेल होने पर समस्त जिम्मेदारी उत्पाद की निर्माता कंपनी की होती है, लेकिन खुदरा विक्रेता को उक्त उत्पाद के निर्माता कंपनी का सुसंगत बिल या वेट इनवॉइस पेश करना होगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और नियम के तहत किसी भी खाद्य उत्पाद के लेबल पर उन्हीं वस्तुओं का उल्लेख होना चाहिए जो खाद्य पदार्थ में वास्तविक रूप से मौजूद हो, ताकि आम जनता भ्रमित ना हो। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में ऐसे उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।
Updated on:
01 Aug 2024 03:13 pm
Published on:
01 Aug 2024 02:38 pm
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