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नई तबादला नीति लागू : प्रमोशन होते ही नए स्थल पर तत्काल लेनी होगी तैनाती, अन्यथा…

New Transfer Policy:नई तबादला नीति को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब प्रमोशन पर तबादला स्वीकार नहीं करने पर संबंधित कार्मिक की पदोन्नति निरस्त कर दी जाएगी। नई नीति के तहत दुर्गम में न्यूनतम आठ साल की नौकरी करना अनिवार्य होगा। तीन साल से पहले तबादला वापस नहीं होगा।

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एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

New Transfer Policy:नई तबादला नीति लागू होने के बाद अब प्रमोशन के तत्काल बाद नए स्थान पर तैनाती नहीं लेने पर प्रमोशन निरस्त हो जाएगा। यूपीसीएल मुख्यालय ने मंगलवार को तबादला नीति जारी की गई। प्रमोशन के दौरान तबादला स्थल पर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वालों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रमोशन आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। तबादला नीति में सुगम, दुर्गम स्थान भी चिन्हित किए गए। अब न्यूनतम आठ साल दुर्गम में काटना अनिवार्य होगा। तबादले भी साल भर की जगह मई, जून में ही किए जाएंगे।15 अप्रैल तक मुख्य अभियंताओं की ओर से प्रस्ताव मुख्यालय को भेजने होंगे। 15 मई तक एमडी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। मुख्यालय में तबादला होने पर दो साल अनिवार्य रूप से काम करना होगा। फील्ड में तीन साल से पहले तबादला में बदलाव नहीं होगा। तबादला नीति में बीच का रास्ता भी निकाला गया है। एमडी यूपीसीएल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वह विशेष परिस्थिति में ढांचे के अनुसार और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले सकेंगे। यूपीएसएल के एमडी अनिल कुमार के मुताबिक पारदर्शी स्थानान्तरण नीति तैयार की गई है। बोर्ड से मंजूरी लेने के बाद उसे जारी कर दिया गया है। नई तबादला नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका सख्ती के साथ पालन किया जाएगा

सुगम से सुगम में तबादलों पर बैन

तबादला दुर्गम से सुगम और सुगम में दुर्गम में ही होगा। इस नई नीति से देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर, नैनीताल में दशकों से जमे इंजीनियरों को अब पहाड़ चढ़ना अनिवार्य होगा।चकराता को छोड़ कर पूरा देहरादून जिला, हरिद्वार, यूएसनगर, नैनीताल जिले में शहरी नगर पालिका क्षेत्र, चंपावत में टनकपुर, बनबसा नगर पालिका परिषद क्षेत्र, टिहरी नगर पालिका, मुनिकीरेती, नरेंद्रनगर नगरपालिका क्षेत्र सुगम में शामिल किए गए हैं।वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर,रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, देहरादून चकराता क्षेत्र, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़ कर दुर्गम घोषित किए गया है।

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