
भाजपा नेता की पत्नी का सरकारी गनर हटा दिया गया है और बेटे के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो गए हैं। फोटो सोर्स एआई
Big Action:भाजपा नेता हरिद्वार के खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर पर बीते शुक्रवार को पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के पुत्र आर यशोवर्धन से मारपीट का आरोप लगा था। दिव्य प्रताप सिंह अपनी मां के गनर के साथ लैंड क्रूजर कार में सवार होकर जा रहा था। उनकी कार के आगे चल रही बोलेरो में यशोवर्धन सवार थे। बोलेरो को यशोवर्धन का ड्राइवर चला रहा था। लैंड क्रूजर को पास नहीं देने से दिव्य प्रताप सिंह भड़क गए थे। आरोप है कि दिव्य प्रताप सिंह और सरकारी गनर राजेश ने यशोवर्धन को गाड़ी से बाहर खींच लिया था। उसके बाद आरोपियों ने लात-घूसों से यशोवर्धन की पिटाई लगा दी थी। साथ ही दिव्य प्रताप सिंह ने लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर दहशत भी फैलाई थी। इस मामले में शासन और प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस ने सिपाही और दिव्य प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब इस परिवार को दोबारा गनर नहीं दिया जाएगा। एसएसपी के मुताबिक सरकारी गनर का दुरुपयोग के चलते ये कार्रवाई की गई है। इधर, हरिद्वार डीएम ने चैंपियन के बेटे के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।
भाजपा नेता के बेटे पर मारपीट और पिस्टल लहराने के मामले में हरिद्वार प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। डीएम मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप सिंह के तीन असलहों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। डीएम के मुताबिक, देहरादून से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिव्य प्रताप सिंह के लाइसेंसधारी तीनों असलहे निलंबित कर दिए गए हैं। देहरादून एसएसपी की ओर से असलहों को निलंबित करने की रिपोर्ट भेजी गई थी। इधर, दिव्य प्रताप के साथ ही सरकारी गनर को भी मुकदमे में आरोपी बना लिया गया है।चैंपियन के बेटे पर शुक्रवार रात हुए मारपीट के मामले में शनिवार को राजपुर थाने में केस दर्ज किया गया था।
भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चौंपियन को परिवहन विभाग नोटिस भेजेगा। चैंपियन को कार के चालानों का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही ओवरस्पीड और रेड लाइट जंप करने वाले ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा करना होगा, जिसे तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। चैंपियन के बेटे पर पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट का आरोप है। घटना के दौरान चैंपियन का बेटा जिस कार में सवार था, वह उनके पिता के नाम पर पंजीकृत है, इस कार के चार साल के भीतर 28 चालान किए गए हैं। आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी के मुताबिक, कार मालिक को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्हें चालान का भुगतान करना होगा।
Updated on:
19 Nov 2025, 8:44 AM IST
Published on:
19 Nov 2025, 8:44 AM IST
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