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उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: 25 जून से नामांकन, आज से आचार संहिता लागू

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ने औपचारिक रूप ले लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

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आयोग ने बताया कि पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया 19 जून को पूरी हो गई थी, जिसके बाद सचिव पंचायती राज द्वारा चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की गई। 23 जून को सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में अधिसूचना जारी करेंगे।

25 से 28 जून के बीच होगा नामांकन

नामांकन 25 से 28 जून के बीच होगा, हर दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई के बीच होगी, और नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जुलाई रखी गई है। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का चिन्ह आवंटन 3 जुलाई को होगा और मतदान 10 जुलाई को होगा। वहीं, दूसरे चरण का चिन्ह आवंटन 8 जुलाई को और मतदान 15 जुलाई को निर्धारित किया गया है। मतगणना 19 जुलाई को होगी।

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हरिद्वार को छोड़, 12 जिलों में होंगे चुनाव

इस चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान होगा। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में चुनाव संपन्न होंगे। बागेश्वर के तीनों ब्लॉक एक चरण में वोट करेंगे, जबकि देहरादून के ब्लॉक दोनों चरणों में शामिल हैं। मानसून के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में दूरस्थ ब्लॉकों को शामिल किया गया है।

4.56 लाख नए मतदाता पहली बार डालेंगे वोट

राज्य में 66,000 से अधिक पदों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 4.56 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव प्रक्रिया में 95,000 अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें 35,700 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। 5,600 वाहन और 55 सामान्य प्रेक्षक, 12 आरक्षित प्रेक्षक चुनाव कार्य की निगरानी करेंगे। मतदान के लिए 10,000 से अधिक बूथ बनाए जा रहे हैं, एक बूथ पर औसतन 750 मतदाता होंगे।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं और हेल्पलाइन नंबर (18001804280) जारी किया गया है। चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सभी स्तरों पर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने की तैयारियां पूर्ण हैं।