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अवैध रूप से चल रही 9 मांस दुकानों को किया सील, चालान भी बनाए

उज्जैन रोड व स्टेशन रोड क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई

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अवैध रूप से चल रही 9 मांस दुकानों को किया सील, चालान भी बनाए

अवैध रूप से चल रही 9 मांस दुकानों को किया सील, चालान भी बनाए

देवास. खुले में मांस व मछली का विक्रय करने व बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले विक्रेताओं पर लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान 9 दुकान को सील किया गया जबकि 3 दुकान के चालान बनाए गए। वहीं मौके पर मिले मांस को जब्त कर नष्ट किया गया।

उल्लेखनीय है कि खुले में व बिना अनुमति पत्र (लाइसेंस) अथवा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस व मछली के विक्रय पर प्रतिबंध है। शासन के आदेश के बाद गुरुवार से नगर निगम की टीम ने शहर में कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद शुक्रवार दोपहर नगर निगम उपायुक्त वित्त पुनीत शुक्ला के नेतृत्व में टीम सबसे पहले उज्जैन रोड पर पेट्रोल पंप के समीप पहुंची। यहां विक्रेता ने कहा कि हमारा बरसों का धंधा है। इस पर टीम ने कहा कि लाइसेंस बनवाना होगा। इसके बाद दुकान को सील कर दिया गया।

फिनाइल डाल 40 किलो मांस किया नष्ट

टीम यहां से उज्जैन रोड ओवरब्रिज के नीचे आनंद नगर क्षेत्र की दुकानों पर पहुंची। यहां भी दुकानों को सील कर ताले लगा दिए गए। जब्त मांस को फिनाइल डालकर नष्ट किया गया। यहां से टीम इटावा क्षेत्र और उत्तमनगर से आगे पहुंची जहां एक गुमटी को बंद करा दिया गया। इसके बाद टीम स्टेशन रोड पर 56 दुकान के समीप पहुंची। अमले को देख दुकानदार दुकान बंद कर रहा था। इस पर तत्काल टीम मौके पर पहुंची और शटर खुलवाकर मांस जब्त किया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान 40 किलो मांस जब्त कर नष्ट किया गया।

यहां हुई कार्रवाई

केपी चिकन सेंटर, तैयबी मार्केट आनंद नगर में न्यू भारत मटन शाॅप, मालवा एकता मटन शाॅप, मालवा मटन शाॅप, इटावा उज्जैन रोड पर राजेश्वरी मटन शाॅप, स्टेशन रोड 52 दुकान पर स्थित अरसान चिकन शाॅप, बीएनपी रोड पर स्थित शाकिब चिकन शाॅप, कुरैशी मटन शाॅप पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 1 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई और पंचनामा भी बनाया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर, निगम राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक, स्वास्थ्य निरीक्षक हरेंद्रसिंह ठाकुर,भूषण पवार, अबरार पठान आदि शामिल थे।

31 दिसंबर तक जारी रहेगी कार्रवाई

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि लाइसेंस देते समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दुकान में साफ-सफाई समुचित हो, कचरे का निष्पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में ना हो व दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जाएं। जो अवैध या नियम विरुद्ध व लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए विक्रय कर रह हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी देवास व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवास को नोडल अधिकारी बनाया है। साथ ही अनुभाग स्तर पर दल का गठन किया है। गठित दल को 31 दिसंबर तक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अनुभाग देवास में उपायुक्त नगर निगम, सीएसपी, उप संचालक पशु चिकित्सा व सहायक संचालक मत्स्य विभाग को प्रभारी अधिकारी बनाया है। अनुभाग सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्नौद व खातेगांव में संबंधित सीएमओ नगर परिषद, संबंधित पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी एवं संबंधित थाना अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया है।