5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शंका की इंतेहा….रेत दिया पत्नी का गला

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दी सजा  

2 min read
Google source verification

देवास

image

Amit Mandloi

Nov 29, 2023

शंका की इंतेहा....रेत दिया पत्नी का गला

शंका की इंतेहा....रेत दिया पत्नी का गला


देवास. चरित्र शंका में पत्नी की गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अशोक चावला ने बताया घटना 11.12 अप्रैल 2021 की दरमियानी रात हुई थी। आरोपी अजय सिंह पिता भगवान सिंह मालवीय निवासी अर्जुननगर अपनी पत्नी मनीषा के साथ इटावा के आरके होटल के सामने गली में रामकन्या बाई के मकान में किराए से रहता था। आरोपी अजय को अपनी पत्नी मनीषा के चरित्र पर यह शंका थी। अजय का स्वास्थ्य खराब रहता था इस कारण उसका ममेरा भाई रोहित उसके घर आता.जाता रहता था। इसके चलते आरोपी को शंका थी कि मनीषा के रोहित के साथ अवैध संबंध है। इसी के चलते आरोपी ने नुकीली गुप्ती से पत्नी मनीषा का गला काटकर हत्या कर दी।

पिता को जाकर बताया कि हत्या कर दी

हत्या करने के बाद रात में ही आरोपी अर्जुन नगर में अपने पिता भगवान सिंह घर पहुंचा। आरोपी ने भगवानसिंह को बताया कि उसने पत्नी मनीषा की हत्या कर दी है और उसकी लाश कमरे में पड़ी है। इसके बाद आरोपी अजय अर्जुन नगर स्थित अपने ममेरे भाई रोहित के घर गया व उसके दरवाजे में लात मारी। जब रोहित के पिता कल्याण सिंह बाहर आए तो उनके मुंह पर तलवार से वार कर दिया।

सुबह जाकर देखा तो लाश मिली

उधर आरोपी अजय के पिता भगवान सिंह ने अगले दिन सुबह इटावा में स्थित राम कन्या बाई के मकान पर जाकर देखा तो आरोपी अजय मालवीय के घर पर ताला लगा था। भगवानसिंह ने राम कन्या बाई व उसकी बहू मोना को बुलाकर बताया कि उसके पुत्र अजय ने अपनी पत्नी मनीषा की हत्या कर दी है। भगवान सिंह ने राम कन्या को अजय के घर का ताला खोलने को कहा लेकिन उनके पास चाबी उपलब्ध नहीं थी। इस पर भगवान सिंह ने ताला तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो वहां पर बिस्तर पर मनीषा की खून से सनी लाश पड़ी थी। इसके बाद रामकन्या बाई ने इटावा पुलिस सहायता केंद्र पर जाकर घटना की सूचना दी। इसके बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। आरोपी के खिलाफ हत्या प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सजा कम करने की लगाई गुहार

प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अजय पिता भगवानसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद आरोपी अजय ने न्यायाधीश से सजा कम करने की गुहार लगाई लेकिन न्यायाधीश ने स्पष्ट मना कर दिया। उधर आरोपी से जेल में अन्य कैदी परेशान थे। इसकी शिकायत जेल से कोर्ट मुंशी ने की थी। प्रकरण में मकान मालकिनए मृतका के भाईए आरोपी के मामाए उसके ससुर आदि ने घटना का समर्थन किया। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता चावला ने की। विशेष सहयोग कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक श्याम आंजना का रहा।