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क्यूट बेबी को गोद लेने डॉक्टर, बिजनेसमैन सहित 15 लोगों ने किया कॉल, 6 दिन पहले नहर में मिली थी बच्ची

Dhamtari News: नहर में मिली नवजात शिशु की सेहत में अब सुधार आ रहा है। वहीं इस क्यूट बेबी को गोद लेने के लिए अब तक 15 कॉल आ गए हैं, इनमें डॉक्टर, बिजनेसमैन लोग शामिल है..

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1500 की आबादी वाले गांव में 27 हजार बच्चों का पंजीकरण किया गया।( File Photo - Patrika )

Dhamtari News: 6 दिन पहले लगभग 10-15 दिन की बच्ची भेंडरी नहर किनारे मिली थी। बच्ची को किसने छोड़ा, इनके पालक कौन हैं? इसका पता नहीं चल पाया है। जिला अस्पताल के एसएनसीयू में बच्ची को रखा गया है। ( Dhamtari News ) विशेषज्ञ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। बच्ची काफी क्यूट है, इसलिए बच्ची को गोद लेने के लिए लगातार इच्छुक अभिभावकों के कॉल आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 15 लोगों के कॉल आ चुके।

Dhamtari News: बच्ची को रखा गया विशेष निगरानी में

इनमें कुछ बिजनेसमैन के अलावा डॉक्टर, सरकारी नौकरी वाले सहित कई शामिल हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अखिलेश देवांगन, डॉ रविकिरण शिंदे ने बताया कि बच्ची दूध कम पी रही है, इसलिए उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। जन्म के 15-20 दिनों में सामान्यत: बच्चों का वजन लगभग 2.5 किग्रा होना चाहिए। बच्ची जब अस्पताल पहुंची तो उसका वजन सिर्फ 1.435 किग्रा था। बच्ची को आए 6 दिन ही हुए हैं। वजन में 105 ग्राम की बढ़ोत्तरी हुई है।

बच्ची का वजन 1.540 किग्रा है। बच्ची की सेहत में सुधार हो रहा है। फिलहाल बच्ची दूध कम पी रही है। सामान्य शिशु औसतन 30 मिली लीटर दूध पीता है। वर्तमान शिशु 10 मिली लीटर दूध ही पी रहा है। प्रत्येक 2 घंटे में शिशु को एसएनसीयू की नर्से फार्मूला दूध पीला रही है।

बच्चे और पालक में 25 वर्ष का अंतर जरूरी

यदि कोई पालक नवजात शिशु को गोद लेना चाहते हैं, तो उन्हें केन्द्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी कारा की वेबसाइड में पंजीयन कराना होगा। इच्छुक अभिभावकों को पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पति-पत्नि की सहमति के साथ ही बच्चे और पालक में 25 साल का अंतर होना अनिवार्य है। एजेंसी अभिभावकों के दिए गए दस्तावेजों की जांच करेगी। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद कलेक्टर के अनुमोदन पर बच्चे को गोद दिया जाएगा।

गोद मिलने के पश्चात 3 साल तक दत्तक ग्रहण एजेंसी फालोअप लेगी। इसके बाद केन्द्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी हर साल बच्चे और अभिभावक का फालोअप करता है। गोद लेने के इच्छुक पति-पत्नी दोनों की आयु यदि 85 वर्ष है तो वे 0 से 2 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं। 90 वर्ष होने पर 2 से 4 साल, 100 वर्ष होने पर 4 से 8 साल तथा 110 वर्ष की आयु होने पर किशोर अधिनियम के तहत 18 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं।