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भाटापारा. Ration card new rules : छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे लाया गया है। खाद्य विभाग के द्वारा प्राथमिकता व अंत्योदय के नवीन राशनकार्ड के साथ ही राशन कार्ड में नवीन सदस्यों के नाम जोड़ने, उनके नाम किसी अन्य राशनकार्ड में अंतरित करने अथवा सामान्य राशनकार्ड (एपीएल) राशन कार्ड के आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत को प्राप्त आवेदन तथा संलग्न दस्तावेज का परीक्षण कर तथा सही पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्तुत करेगा। जनपद पंचायत द्वारा उन आवेदनों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश है।
प्राय: देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ आवेदकों के द्वारा अपना आवेदन अनाधिकृत व्यक्तियों को दिया जा रहा है तथा अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा आवेदकों से कार्ड बनवाने के एवज में रकम की वसूली किए जाने की शिकायत लगातार आ रही है। आवेदकों तथा अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा सांठगांठ कर राशन कार्ड बनवाए जाने की जानकारी भी लगातार मिल रही है। उनके पीडीएफ हस्ताक्षर के लिए हितग्राही स्वयं ला रहा है या बिना मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर में खाद्यान्न समिति से राशन उठा रहा है। यह भी प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत सरपंच तथा सचिव के साथ ही पटवारी के हस्ताक्षर उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा आवेदनों को वापस आवेदकों को दे दिया जा रहा है, जिसे लेकर आवेदक स्वयं ही अननाधिकृत बिचैलियों के चंगुल में जा रहा है। जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा मनमाफिक रकम वसूली आवेदकों से किए जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे राशनकार्ड भी देखा गया है कि दो तीन माह के भीतर बनाए गए राशन कार्डों में पूर्व में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर वाले सील मुहर लगाए गए हैं, ऐसे सभी राशन कार्ड अवैधानिक तथा कानूनी कार्यवाही के दायरे में होंगे तथा कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकार से बिना निर्धारित प्रक्रिया के पालन के बनावाये गये राशन कार्ड अवैधानिक तथा गैरकानूनी माना जाकर संबंधितों के विरू़द्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
Published on:
14 Apr 2023 05:25 pm
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