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चॉकलेट देने के बहाने नाबालिग से ड्राइवर ने बस में की छेड़खानी, पहुंचा 20 साल के लिए जेल

Dhamtari Crime News: चॉकलेट देने के बहाने नाबालिग से छेड़खानी करने वाले बस चालक को विशेष न्यायालय ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया।

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धमतरी

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Ashish Gupta

Feb 11, 2022

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चॉकलेट देने के बहाने नाबालिग से ड्राइवर ने बस में की छेड़खानी, पहुंचा 20 साल के लिए जेल

धमतरी. Dhamtari Crime News: चॉकलेट देने के बहाने नाबालिग से छेड़खानी करने वाले बस चालक को विशेष न्यायालय ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया।

न्यायालय सूत्रों के मुताबिक यह मामला बिरेझर थानांतर्गत एक गांव की है। बताया गया है कि 22 दिसंबर 2019 को बिरेझर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बच्ची को चॉकलेट, बिस्किट का प्रलोभन देकर आरोपी बस चालक ने छेड़खानी की थी। किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर बच्ची घर पहुंची और यह बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने सीधे बिरेझर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बस चालक जगदीश साहू (48) पिता हरखराम साहू निवासी मड़ेली के खिलाफ धारा 363,376(2) एवं पाक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने की। मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाया। इसके बाद उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुनाया।

सजा एक नजर में
विशेष न्यायाधीश ने अपराध को अंत्यत गंभीर प्रकृति का माना है और आरोपी जगदीश साहू को पाक्सो एक्ट की धारा 06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। धारा 363 के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी धाराएं साथ-साथ चलेगी। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।