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अगर आप भी रखते हैं बैंकों में सामान तो पढ़ ले ये खबर, अब लॉकर नही है सुरक्षित

रायपुर विधानसभा रोड स्थित एसबीआई में सेंधमारी कर लॉकर तोडक़र लाखों की चोरी हो गई थी

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धमतरी

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Deepak Sahu

Jul 18, 2018

bank locker

अगर आप भी रखते हैं बैंको मेंं सामान तो पढ़ ले ये खबर, अब लॉकर नही है सुरक्षित

शहर के विभिन्न बैंक उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए आकर्षक स्कीम के तहत कीमती सामानों को रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, लेकिन यहां सुरक्षा के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐेसे में कभी भी सेंधमारी की घटना हो सकती है।

धमतरी. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों रायपुर विधानसभा रोड स्थित एसबीआई में सेंधमारी कर लॉकर तोडक़र लाखों की चोरी हो गई थी, जिसके बाद से धमतरी जिला पुलिस प्रशासन ने भी जिला को हाईअलर्ट घोषित कर बैंक प्रबंधकोंं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया था। इसके अलावा शहर के स्टेट बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी, इलाहाबाद बैंक समेत अन्य बैंकोंं की पड़ताल कर यहां लगे सीसी टीवी कैमरे, गार्डों की संख्या और इमरजेंसी अलार्म को चेक किया था, जिसमें कई खामियां पाई गई थी।

इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने सभी बैंक प्रबंधकों की बैठक लेकर १५ दिन के भीतर सुरक्षागत मापदंडों को पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन ६ माह बीतने के बाद भी अधिकांश बैंकोंं में व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। एक जानकारी के अनुसार शहर के स्टेट बैंक, पीएनबी बीआईओ, सिडीकेंट, सेंट्रल बैंक समेत अन्य बैंको में भी उपभोक्ताओं को नए-नए स्कीम तहत लुभाने के लिए लॉकर की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। बताया गया है कि अलग-अलग बैंक इसके एवज में उपभोक्ताओं से १ हजार से लेकर ५ हजार रूपए तक चार्ज वसूल करता है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी आम उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया है।

बैंकिंग सूत्रों की मानें तो आरबीआई के नियमानुसार अब लॉकर की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को ही महत्वपूर्ण दस्तावेज, कीमतें गहनेंं समेत अन्य कागजातों की सुरक्षा स्वयं करना होगा। ऐसी स्थिति में लॉकर की सुरक्ष भगवान भरोसे हो गई है।

उपभोक्ता शैलेष कुमार, आशुतोष साहू का कहना है कि बैंकों को सुरक्षा के सभी मापदंडपों का पालन करना चाहिए। इसके विपरीत अब आरबीआई किसी भी जोखिम से बचने के लिए उपभोक्ताओं को ही बलि का बकरा बना रही है। ऐेसे में उपभोक्ताओ का विश्वास अब निजी सेक्टर के बैकों से उठने लगा है।

लीड बैंक अधिकारी अमित रंजन ने कहा कि अलग-अलग बैंकोंं मेंं आरबीआई के नियमानुसार ही उपभोक्ताओं को लॉकर की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है।