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कलेक्टर ने कहा, 22 फीट से अधिक ऊंची नहीं बांधी जाएगी मटकी

समारोह में शामिल अखाड़े के खलीफा के पास एक शस्त्र रहेगा। आयोजन वाले शहर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

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Abha Sen

Aug 30, 2015

The biggest competition in Bhopal

The biggest competition in Bhopal

धार। धारेश्वर महादेव छबीना चल समारोह में अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित रहेंगे। केवल समारोह में शामिल अखाड़े के खलीफा के पास एक शस्त्र रहेगा। आयोजन वाले धार शहर में दिनभर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह निर्णय जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक लिया गया। बैठक में 5 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं 7 सितंबर को धारेश्वर महादेव का छबीना (पालकी) चल समारोह शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की अपील की गई।

शाम 4 बजे निकलेगा छबीना
बैठक में बताया गया, 7 सितंबर को छबीना चल समारोह शाम 4 बजे से शुरू होगा। छबीना का मार्ग छत्रीपाल चैराहा, आनंद चौपाटी, धानमंडी, बख्तावर मार्ग, मोहन टॉकीज, भाजीबाजार,नालछा दरवाजा, पौ-चैपाटी, राजवाड़ा, आनंद चैपाटी, शनिगली से धारेश्वर मंदिर तक रहेगा। समिति सदस्यों ने तय किया गया, चल समारोह का समापन रात 12 बजे होगा। चल समारोह में डीजे के उपयोग को सख्ती से प्रतिबंधित कराने के लिए कहा गया।

जन्माष्टमी को लेकर हुई चर्चा मेंसामान्य परिस्थिति में मटकी की अधिकतम ऊंचाई 22 फीट रखने के लिए निर्देशित किया गया। मटकी फोड कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से जाल/नेट की व्यवस्था का सुझाव दिया गया। नगर में मटकी फोड कार्यक्रम रात 8 बजे से शुरू होकर रात 1 बजे तक समाप्त होगा। मटकी फोड कार्यक्रम विशेष रूप से मोहन टॉकीज, एकता चौपाटी, हटवाडा ,धानमंडी, राय चौपाठी, नरसिंह चौपाटी, आनंद चौपाटी, राजवाड़ा, नालछा दरवाजा, पीपलीबाजार में होते हैं। कोई भी मटकी विद्युत लाइन से ऊपर नहीं बांधी जाएंगी।

बैठक में कलेक्टर कियावत ने निर्देश दिए, चल समारोह में अखाड़ों की संख्या व प्रदर्शन करने वालों को सूचीबद्ध करने, अखाड़ों की समय सीमा तय करने, धूम्रपान नहीं होने देने, ड्रेस कोड एवं व्यवस्था के संबध में सिटी मजिस्ट्रेट , सीएसपी और टीआई कोतवाली द्वारा अखाड़ा आयोजकों से 5 सितंबर से पूर्व बैठक की जाए। अखाड़ों के आयोजक कार्यकर्ताओं को नियंत्रण रखेंगे तथा पहचान के लिए बैज देगे। चल समारोह में आदमियों के महिला ड्रेस में न होने, ट्यूबलाइट तोडऩे जैसे खतरनाक करतबों को शामिल न करने के लिए समझाइश देने के लिए निर्देशित किया गया। समारोह में धार्मिक गीत गाए जाने तथा फूहड़ता का प्रदर्शन न करने की अपील की गई।

अखाड़ों के लिए अनुमति

चल समारोह में धारदार हथियार, घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंधित करने की जानकारी दी गई। अखाड़ों के आयोजकों को विधिवत अनुमति लेने के लिए निर्देशित किया गया। समिति ने तय किया, चल समारोह के अखाड़ों में केवल खलीफा के पास हथियार रहेगा। चल समारोह के दौरान पूरे दिन धार नगर की शराब दुकान बंद रखने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। समारोह में आवारा जानवरों पर सख्ती से रोक लगाकर और उन्हें जिले की दूरस्थ गोशाला में बंद करने की कार्रवाई पर चर्चा की गई।

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