
कलेक्टर की दायरा पंजी में लीज का नंबर ही नहीं, अब देना होगा जवाब
धार.
कलेक्टर कार्यालय में एक लीज पंजी होती है। उसमें तमाम जमीनों का दायरा (रिकार्ड) लिखा होता है, लेकिन एक व्यापारी ने एक बेशकीमती जमीन को लीज पर दिखा दिया। यहां हजारों स्केयर फीट पर करोडों का निर्माण भी हो गया। शिकायत के बाद पूरे मामले की पोल खुली तो प्रशासन भी हरकत में आया और जिम्मेदारों को नोटिस थमाए है। इसके पूर्व भी संरक्षित इमारत के पास निर्माण करने पर इसे हटाने का नोटिस निगम दे चुका है, लेकिन प्रशासन सिर्फ नोटिस की नौटंकी करता है, ठोस कार्रवाई नहीं।
आदर्श सड़क किनारे छह हजार स्क्वेयर फीट में एक और बी ब्लाक में दो मल्टियां बनी है। जिसकी लीज संबंधी शिकायत अमरदीप सोलंकी ने की थी। सोलंकी ने कलेक्टर को सौंपी शिकायत में बताया था कि नौगांव बुजूर्ग सर्वे क्रमांक ७४९ पूरा शासकीय रकबा है। यहां ब्लाक एक और बी में अलग-अलग नामों से छह हजार स्क्वेयर फीट का व्यावसायिक निर्माण हुआहै। २००१-२००३ में खंडवा,खरगोन,उज्जैन,मुंबई के नवाब शेख, नृगिस बी को 30 साल की लीज बताई।बाद में ये रकबा सुधीर जैन और अन्य ने अपने नाम करा लिया। जब सूचना के अधिकार में इस नंबर का दायरा रिकार्ड मांगा तो वह मिला नहीं है। कलेक्टर ने जांच एडीएम को सौंपी। इसके बाद सिटी मजिस्टे्रट दिव्या पटेल ने सभी लोगों को नोटिस भेजे है।
पांच लोगों को जारी किए नोटिस
जांच के बाद सिटी मजिस्टे्रट दिव्या पटेल ने पांच लोगों को नोटिस जारी किया है। सुनील पिता शांतिलाल जैन, अंजू पति सुनील, आयुषी पति सुधीर जैन,सुधीर जैन और जतनबाई को नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा है कि आप लोगों को लीज पर अलग-अलग तीन-तीन हजार स्क्वेयर फीट जमीन दी गई थी। नोटिस में लिखा है कि आप सभी ने लीज नियम का उल्लघंन किया है। प्रयोजित परिवर्तन के पूर्व इस बाबद कलेक्टर की अनुमोदित पूर्ण ले-आउट प्लान एवं मास्टर प्लान में उक्त भूमि के उपयोग की सक्षम स्वीकृति के प्रमाण के साथ आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही सूचना दी गई है। सभी को सिटी मजिस्टे्रट ने 4 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए आदेशित किया है।
नगर पालिका भी नोटिस देकर भूली
नगर पालिका ने सभी को नोटिस जारी किया था। ये नोटिस २७ अगस्त को पालिका जारी करके भूल गई। नोटिस में लिखा था कि मप्र प्राचीन स्मारक , पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम १९७६ के नियम २८ अनुसार राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के समीप और पाश्र्व में संरक्षित सीमा १०० मीटर और उसके परे 200 तक के क्षेत्र में खनन किया और निर्माण दोनों प्रयोजन के लिए प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित है। आपके द्वारा बिना पुरातत्व विभाग की अनुमति के उक्त निर्माण कार्य किया गया है जो नियम के विरूद्ध है। अत: नियम विरूद्ध निर्मित निर्माण कार्य 15 दिन में हटाना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रशासन द्वारा उक्त निर्माण हटाया जाएगा, सूचित हो। नोटिस दिए एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर पा रही है।
मैं उस मामले की जानकारी लेकर कल बताता हूं। कलेक्टर के निर्देश पर हमने कई नोटिस दिए है।
विजय शर्मा, सीएमओ
Published on:
28 Sept 2019 11:56 am
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