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जानलेवा हमले में 3 आरोपितों को 10-10 साल का कारावास

जानलेवा हमले के छह साल पुराने मामले में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने निर्णय सुनाते हुए तीन आरोपितों को दस-दस साल के कारावास की सजा से सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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जानलेवा हमले में 3 आरोपितों को 10-10 साल का कारावास 3 accused sentenced to 10 years imprisonment each in murderous attack

धौलपुर. जानलेवा हमले के छह साल पुराने मामले में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने निर्णय सुनाते हुए तीन आरोपितों को दस-दस साल के कारावास की सजा से सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि जिले के कौलारी थाने में गत 30 अगस्त 2019 को जमालपुर निवासी नाहर सिंह पुत्र भगवान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में नाहर सिंह ने बताया कि उसके खेत में गांव के श्रीनिवास की बकरियां चर रही थीं। जब खेत में बकरियां चराने की मना किया तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने एकराय होकर लाठी, डंडों ओर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें कुल्हाड़ी के वार से उसके पिता भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और लाठी डंडों के हमले में उसके दोनों हाथ भी घायल हो गए। साथ ही सिर में चोट आई। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान किया और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। प्रकरण में अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपित रामवीर पुत्र गंगाराम, मुकेश पुत्र गंगाराम और श्रीनिवास पुत्र रामवीर निवासी जमालपुर को 10-10 वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।