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लूट मामले में 3 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने करीब 17 साल पुराने लूट के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। मामला 19 अगस्त 2008 का है। जिसमें बसेड़ी थाने के गांव कुनकुटा निवासी संतोष पुत्र रामबाबू ब्राह्मण ने सैंपऊ थाने में लूट का मामला दर्ज कराया था।

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लूट मामले में 3 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा 3 accused sentenced to life imprisonment in robbery case

- सैंपऊ थाने के गांव फूटे की नगला पुलिया के पास की घटना

धौलपुर. न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने करीब 17 साल पुराने लूट के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। मामला 19 अगस्त 2008 का है। जिसमें बसेड़ी थाने के गांव कुनकुटा निवासी संतोष पुत्र रामबाबू ब्राह्मण ने सैंपऊ थाने में लूट का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि फूटे की नगला की पुलिया के पास उसके और हरि सिंह के साथ आरोपी चौब सिंह, फतेह सिंह, रामवीर, मुकेश, नेमी और पप्पोसी ने मारपीट करते हुए हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मोबाइल, घड़ी, नकदी आदि लूट कर भाग गए।

सैंपऊ पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर में चालान प्रस्तुत किया। अतिरिक्त प्रभार न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 2008 के इसी लूट के प्रकरण में न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी फतेह सिंह पुत्र छोटेलाल कुशावाह निवासी परसे का पुरा बसेड़ी, चौब सिंह पुत्र हाकिम सिंह कुशवाह निवासी छाहर बसेड़ी और रामवीर पुत्र बाबूलाल कुशवाह निवासी बसईया खेरागढ़ आगरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड जमा न किए जाने की स्थिति में 3-3 साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण में आरोपी मुकेश और नेमी मफरुर चल रहे हैं जबकि आरोपी पप्पोसी की मौत हो चुकी है।