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दलित नाबालिग से बलात्कार प्रयास मामले में आरोपित को 5 साल की सजा

धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रयास के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

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 Accused sentenced to 5 years in rape attempt with Dalit minor

दलित नाबालिग से बलात्कार प्रयास मामले में आरोपित को 5 साल की सजा

धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रयास के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि जिले के दिहौली थाना पर एक महिला ने 25 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 24 मार्च 2021 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री देर शाम को घर के पास खेत में शौच करने गई हुई थी। नाबालिग पुत्री की चीख पुकार सुन कर वह खेत पर दौड़ कर पहुंची। यहां आरोपित रामफूल उसे देख कर भाग गया। नाबालिग पुत्री ने घटना के बारे में जानकारी अपनी मां को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान आरोपित रामफूल पुत्र मोहर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है।

प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को आरोपित रामफूल पुत्र मोहर सिंह को दोषी करार देते हुए भादसं. की धारा 376/511 में पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना और एससी-एसटी एक्ट में तीन-तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।