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शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई, दोदुकानों के लाइसेंस निरस्त, एक अनुज्ञाधारी की कार की जप्त

धौलपुर. आबकारी विभाग की ओर से संचालित मदिरा दुकानों का गारंटी भार अनुज्ञाधारियों की ओर से पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने जिले की दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त और वर्ष 2021-22 की पैनल्टी जमा न करने को लेकर अनुज्ञाधारी की गाड़ी कुर्क की है।

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 Action against liquor contractors, licenses of two shops cancelled, car of one licensee seized

शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई, दोदुकानों के लाइसेंस निरस्त, एक अनुज्ञाधारी की कार की जप्त

धौलपुर. आबकारी विभाग की ओर से संचालित मदिरा दुकानों का गारंटी भार अनुज्ञाधारियों की ओर से पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने जिले की दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त और वर्ष 2021-22 की पैनल्टी जमा न करने को लेकर अनुज्ञाधारी की गाड़ी कुर्क की है। साथ ही अनुज्ञाधारियों को जुर्माना की बकाया राशि जमा करने की हिदायत दी है।

आबकारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा की कंपोजिट दुकान दौनारी पर जुर्माना की 30 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि चल रही थी। जिसे लेकर अनुज्ञाधारी प्रदीप परमार से बकाया राशि जमा करने को लेकर जिला आबकारी टीम मय जाब्ता के मौके पर पहुंची, जहां पर प्रदीप परमार ने जुर्माना की बकाया राशि जमा करने से इंकार कर दिया। जिस पर आबकारी विभाग की ओर से जारी कुर्की वारंट के चलते अनुज्ञाधारी परमार की गाड़ी को जप्त किया है। गौरतलब रहे जिले में 77 दुकानें मंदिरा की संचालित हैं। जिनमें से 2 दुकानों ने आबकारी विभाग का गारंटी भार पूरा न किए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। जिसमें एक दुकान देशी मदिरा कंपोजिट मलौनी पंवार और दूसरी देशी मंदिरा कम्पोजिट दुकान जसूपुरा की है। शर्मा ने बताया कि जिन दुकानों द्वारा गारंटी भार पूरा नहीं किया जा रहा है, उन्हें समय समय पर सूचित किया जा रहा है। गारंटी भार पूरा न करने पर 5 दुकानों के विरुद्ध लाइसेंस एक्ट 58ब के तहत कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद भी गारंटी भार पूरा नहीं किया जाता है तो दुकानें के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे।