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पांच दिन में निर्देशों की पालना, नहीं तो आयोग जिला कलक्टर को बुलाएंगे दिल्ली

धौलपुर. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की ओर से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ जारी किए गए ज्वाइंट एक्शन प्लान के संबंध में राजस्थान राज्य के जिला कलक्टर्स के साथ ऑनलाइन सुनवाई का आयोजन हुआ।

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Follow the instructions in five days, otherwise the Commission will call the District Collector, Delhi

पांच दिन में निर्देशों की पालना, नहीं तो आयोग जिला कलक्टर को बुलाएंगे दिल्ली

धौलपुर. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की ओर से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ जारी किए गए ज्वाइंट एक्शन प्लान के संबंध में राजस्थान राज्य के जिला कलक्टर्स के साथ ऑनलाइन सुनवाई का आयोजन हुआ। जिसमें आयोग की ओर से निर्देश दिए गए कि जिले में स्थित सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय जो उच्च प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के हैं उनमें प्रहरी क्लब का गठन एवं अनुसूची एच एवं एक्स श्रेणी की औषधि विक्रेता मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे दुकान के अंदर एवं दुकान के बाहर दोनों जगह लगाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि कार्य यदि पांच दिवस में पूर्ण नहीं होता है तो आयोग की ओर से संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए जिला कलक्टर को सुनवाई के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा।

जिले में 670 में से केवल 110 गैर राजकीय विद्यालयों में प्रहरी क्लब का गठन हुआ है एवं राजकीय विद्यालयो में भी इस शैक्षणिक सत्र में प्रहरी क्लब का पुनर्गठन होना है। साथ ही मेडिकल स्टोर्स में भी 210 में से केवल 134 में सीसीटीवी कैमरे लगा पाए हैं। जिनमें से केवल 77 में दुकान के अंदर और बाहर दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। बैठक के पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर बालकृष्ण तिवारी ने संबंधित विभागों को इस संबंध में पांच दिवस में शत प्रतिशत कार्रवाई करने एवं कार्यवाही में असफल रहने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिले में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में धारा 133 सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट आर्डर जारी किए हुए हैं, जिनकी अवहेलना पर भारी जुर्माना सहित करवास के दंड के भी प्रावधान है।