
जन आधार कार्ड में परिवार के विवरण को लेकर जारी किए निर्देश
जन आधार कार्ड में परिवार के विवरण को लेकर जारी किए निर्देश
बाड़ी. राजस्थान जनाधार प्राधिकरण नियम 2021 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम जन्मतिथि एवं ***** को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी की श्रेणी जाति भी एक बार ही परिवर्तन करने का प्रावधान है, लेकिन आमजन द्वारा सूचनाओं में वांछित संशोधित के दौरान ही ई-मित्र की गलती के कारण या किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधन भी त्रुटि पूर्ण रह जाते हैं। ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को जनाधार प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण करने में परेशानी आ रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। बाड़ी ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि जन आधार कार्ड में एक से अधिक बार परिवर्तन करने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला जनाधार योजना अधिकारी को अपिलांट नियुक्त किया गया है। इसके लिए आवेदक को संशोधन के लिए वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से जिला कलक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद दस्तावेजों की गहन जांच बाद जिला कलक्टर यह निर्णय लेंगे कि आवेदक द्वारा संशोधन के लिए की गई अपील स्वीकार्य है अथवा नहीं। अद्यतन की यह प्रक्रिया पूर्णतय निशुल्क होगी। अपील के निस्तारण के बाद किसी भी अन्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रशिक्षणार्थियों को वितरित किए प्रमाण-पत्र
धौलपुर. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी की ोर से ग्राम मडाभाऊ में आयोजित दस दिवसीय होममेड अगरबत्ती मेकर प्रशिक्षण का समापन पंजाब नेशनल बैंक धूलकोट मुख्य प्रबन्धक रोहितास गुर्जर के सानिध्य में किया गया। संस्थान निदेशक रामप्रकाश वर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों को स्वावलम्बी बनने के लिए प्रेरित किया। नैसर से शशी यादव व योगेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन किया। शिविर में 31 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षणार्थियों को निलोफर खान ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान संस्था निदेशक ने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान आरसेटी स्टाफ कमल ठाकुर, छाया, शिवशंकर शर्मा, प्रवीन कुमार मौजूद रहे।
Published on:
28 Jul 2022 07:07 pm
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