
धौलपुर. उच्चतम न्यायालय की ओर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्णय के विरूद्ध उक्त वर्गों के विभिन्न संगठनों की ओर से 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद के संबंध में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने एक आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी निर्देशानुसार के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर को निर्देश दिये हैं। इसके तहत जिले में 20 अगस्त को सायं 5 बजे से 21 अगस्त को दोपहर १ बजे तक जिले के समस्त देशी/अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रखी जाएं।
Published on:
20 Aug 2024 06:37 pm
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