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नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपित को 20 साल की सजा

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर साल 2024 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीडि़त प्रतिकार स्कीम के तहत पीडि़ता को पांच लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं।

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नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपित को 20 साल की सजा Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor

- विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर साल 2024 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीडि़त प्रतिकार स्कीम के तहत पीडि़ता को पांच लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं।

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 13 सितम्बर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा दसवीं में पढ़ रही थी और 11 सितम्बर 2024 को वह कोचिंग पढऩे गई हुई थी। जब वह कोचिंग से घर नहीं लौटी तो उसे तलाश किया गया तो वह देर शाम साढ़े सात बजे रोती हुई घर आई। पीडि़ता ने घर आकर परिजनों को बताया कि वह कोचिंग से पढ़ कर घर आ रही थी तो रास्ते में सलमान उर्फ लवेडू उसे पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देकर एक सूनसान मकान में ले गया। जहां आरोपित सलमान ने बलात्कार किया। महिला पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग छात्रा का स्वास्थ्य परीक्षण करा कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसन्धान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में 19 सितम्बर 2024 को पेश किया। मुल्जिम सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को मुल्जिम 19 वर्षीय सलमान निवासी धौलपुर को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही मुल्जिम को साढ़े 6 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं।