
- अपर सेशन न्यायालय धौलपुर न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
- दहेज हत्या का साढ़े चार पुराने मामले में सुनाई सजा
धौलपुर. अपर सेशन न्यायालय धौलपुर न्यायाधीश राकेश गोयल ने दहेज हत्या के करीब साढ़े चार पुराने प्रकरण में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपित वीरेन्द्र उर्फ वीरू को आजीवस कारावास की सजा से दंडित किया है।आरोपित जिले के वर्तमान सैंपऊ नायब तहसीलदार नाहर सिंह का पुत्र है। उन पर अभी तहसीलदार का अतिरिक्त चार्ज है। न्यायाधीश ने जजमेंट में लिखा है कि आरोपित को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा। वहीं उसे 1 लाख रुपए के अर्थदंड दंड से भी दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामला 20 फरवरी 2021 का है। राजाखेड़ा थाने में गांव धारा पुरा निवासी परिवादी मेघ सिंह ने 22 फरवरी 2021 को बेटी की दहेज की खातिर हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि उसने अपनी बेटी प्रियंका की शादी 11 दिसंबर 2020 को वीरेंद्र उर्फ वीरू पुत्र नाहर सिंह निवासी बाबरपुर हाल निवास वार्ड नंबर 23 कस्बा राजाखेड़ा के साथ के थी। बताया कि शादी में 20 लाख रुपए दहेज में दिए थे। शादी के कुछ दिन तो पुत्री सही रही। उसके बाद ससुर नाहर सिंह, सास विमलेश और पति वीरेंद्र उर्फ वीरू आदि दहेज से खुश नहीं थे। बेटी प्रियंका को उन लोगों ने मायके से एयरकंडीशनर मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज के रूप में मांग कर रहे थे। रिपोर्ट में आरोप था कि ससुरालीजन दहेज से संतुष्ठ नहीं थे और और मांग की गई। इसके बाद 20 फरवरी 2021 को उन लोगों ने बेटी प्रियंका की हत्या कर दी और बिना सूचना दिए गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
Published on:
23 May 2025 07:15 pm
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