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मतदान से 48 घंटे पहले होटल व गेस्ट हाउसों में नहीं रुकेगा बाहरी व्यक्ति

कानून व्यवस्था की समीक्षा हेतु पर्यवेक्षकों ने ली बैठक

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Outsiders will not be allowed to stay in hotels and guest houses 48 hours before voting

मतदान से 48 घंटे पहले होटल व गेस्ट हाउसों में नहीं रुकेगा बाहरी व्यक्ति

धौलपुर. मतदान केन्द्रों पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से पर्यवेक्षकों ने पैरामिलिट्री बलों के साथ सोमवार देर रात्रि को समीक्षा बैठक हुई। पुलिस पर्यवेक्षक सुनीता वी.सालुंखे ठाकरे ने कहा कि अद्र्धसैनिक बल मतदान के दौरान कानून व्यवस्था को संभालने के लिए निष्पक्ष ढंग से कर्तव्य निर्वहन करें। कानून व्यवस्था की दृष्टि से सभी आवश्यक बन्दोबस्त किए गए हैं। सामान्य पर्यवेक्षक भोस्कर विलास संदीपन ने कहा कि भयग्रस्त मतदाताओं में सुरक्षा का भाव उत्पन्न कराएं जिससे वे निर्भीक होकर अधिक से अधिक मतदान करें। निष्पक्ष एवं निर्भीक ढंग से मतदान कराना हम सभी की साझा एवं प्राथमिक जिम्मेदारी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मतदान से 48 घण्टे पूर्व गेस्ट हाउस, होटलों में बाहरी लोगों को नहीं ठहरने दिया जाएगा जिससे की कानून व्यवस्था को कोई चुनौती उत्पन्न हो। मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार के शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान दिवस से 48 घण्टे पूर्व सभी लाउड स्पीकरर्स पर प्रतिबंध रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस जाब्ता नियोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में 754 लोकेशन पर 928 बूथ है। 318 लोकेशन पर पैरामिलिट्री बलों को नियोजित किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रा में प्रत्येक दस बूथ पर एक सेक्टर मोबाईल नियोजित की गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया की हम सभी मिलकर शन्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न करायेंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारीगण एंव पैरामिलिट्री बलों के अधिकारी उपस्थित रहे।