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राशन डीलर नहीं देंगे राशि, राशन अटकता है तो प्रशासन जिम्मेदार

राशन डीलर एसोसिएशन संघ धौलपुर ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी व डीएसओ को ज्ञापन सौंपकर माल उतराई की राशि परिवहनकर्ता के उठाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था में राशन दुकानों पर खाद्यान्न की अनलोडिंग राशि का वहन परिवहनकर्ता की ओर से ही किया जाए। संघ ने सौंपे ज्ञापन बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली में खाद्यान्न सीधे परिवहनकर्ता की ओर से राशन दुकानों तक पहुंंचाया जाना तय है। इस प्रक्रिया में उतराई सहित सभी खर्च परिवहनकर्ता को वहन करने हैं। राशन डीलर पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार डालने का प्रावधान नहीं है।

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राशन डीलर नहीं देंगे राशि, राशन अटकता है तो प्रशासन जिम्मेदार Ration dealers will not pay the amount, if the ration gets stuck then the administration is responsible

राशन डीलर संघ ने डीएम और डीएसओ को सौंपा ज्ञापन

धौलपुर. राशन डीलर एसोसिएशन संघ धौलपुर ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी व डीएसओ को ज्ञापन सौंपकर माल उतराई की राशि परिवहनकर्ता के उठाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था में राशन दुकानों पर खाद्यान्न की अनलोडिंग राशि का वहन परिवहनकर्ता की ओर से ही किया जाए। संघ ने सौंपे ज्ञापन बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली में खाद्यान्न सीधे परिवहनकर्ता की ओर से राशन दुकानों तक पहुंंचाया जाना तय है। इस प्रक्रिया में उतराई सहित सभी खर्च परिवहनकर्ता को वहन करने हैं। राशन डीलर पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार डालने का प्रावधान नहीं है।

ज्ञापन में कहा कि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में परिवहनकर्ता की जगह राशन डीलरों से ही 8 रुपए प्रति क्विंटल की उतराई राशि वसूली जा रही है, जिससे डीलरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अन्य जिलों में यह राशि शासनादेश के अनुसार परिवहनकर्ता की ओर से वहन की जा रही है। संघ के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि एक ही राज्य में एक ही आदेश की दो तरह से पालना कैसे हो सकती है। इस संबंध में संघ ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से राशन डीलर स्वयं यह उतराई राशि नहीं देंगे। यदि इस कारण कोई वाहन राशन दुकानों पर अटकता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगीए क्योंकि संघ ने समय रहते इस बारे में सूचित कर दिया है।

संघ ने यह भी मांग की है कि राशन डीलरों का बकाया कमीशन सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक का शीघ्र जारी किया जाए। संघ ने कहा कि डीलरों पर अतिरिक्त बोझ डालना अनुचित है और शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी जिलों में समान व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।