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अधिग्रहित वाहन समय पर नहीं पहुंचने पर दो वाहनों का पंजीयन निरस्त

- अधिग्रहित किए गए वाहन मेला ग्राउंड पर समय पर पहुंचे

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Registration of two vehicles canceled if the acquired vehicle does not arrive on time

अधिग्रहित वाहन समय पर नहीं पहुंचने पर दो वाहनों का पंजीयन निरस्त

धौलपुर. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों के समय पर पुलिस लाइन न पहुंचने पर जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने दो वाहनों का पंजीयन निरस्त किया है ।

जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने बताया कि विभाग ने लगभग 1381 वाहनों को जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमए 1951 के तहत जिन वाहनों के वाहन स्वामियों को चुनाव सम्बन्धी, मतदान दलों एवं पुलिस के लिए वाहन व्यवस्था करने के लिए अधिग्रहण फार्म दिए गए हैं। अधिग्रहण किए गए वाहनों में से समय पर न पहुंचने पर दो वाहनों के पंजीयन को निरस्त किया गया है।

यदि कोई भी वाहन स्वामी आदेशो का उल्लंघन करेगा अथवा उस दिन किसी शादी समारोह में संचालित होता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा तथा इस्तगासा पेश कर पुलिस की ओर से सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 353 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।