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नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपित को 3 साल की सजा

प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुल्जिम 20 वर्षीय राशिद पुत्र खलील निवासी धौलपुर को मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित को 18 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं।

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नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपित को 3 साल की सजा The accused got 3 years imprisonment in the case of molesting a minor girl

धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने महिला पुलिस थाना पर साल 2023 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला पुलिस थाना पर एक पीडि़ता ने चार सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमे उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री ग्यारहवीं क्लास में पढऩे के लिए शहर के एक स्कूल में जाती थी। इसी दौरान आरोपित राशिद उर्फ चौधरी स्कूल आते जाते समय छेडख़ानी करता रहता था। दो सितंबर 2023 को आरोपी राशिद ने उसकी पुत्री का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। छात्रा ने घर पहुंच कर घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। पीडि़ता की मां आरोपी के घर पर घटना के बारे में शिकायत करने पहुंची तो राशिद ओर उसके पिता खलील ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। साथ ही घायल उसकी मां का मेडिकल भी कराया।

पुलिस ने मामले में आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। आरोपी कोर्ट से जमानत पर चल रहा है। मामले में आरोपी खलील भी पुलिस जमानत पर चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 8 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुल्जिम 20 वर्षीय राशिद पुत्र खलील निवासी धौलपुर को मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित को 18 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं। साथ ही पीडि़ता को प्रतिकार के रूप में एक लाख रुपए अदा करने के भी आदेश दिए हैं।