22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में दो आरोपितों को सजा

. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने सोलह वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं।

2 min read
Google source verification
छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में दो आरोपितों को सजा Two accused sentenced in case of molestation and assault of a student

- मुख्य आरोपित को 3 साल और दूसरे को तीन माह का कारावास और अर्थदंड से दंडित

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने सोलह वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं। जबकि मारपीट करने के दूसरे आरोपी को तीन माह का कारावास और चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीडि़त प्रतिकार के तहत पीडि़ता को एक लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है।

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 7 अप्रेल दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे उसने बताया कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी 4 अप्रेल 2022 को स्कूल पढऩे जा रही थी। तभी आरएसी रोड पर आरोपी जमीर उर्फ भईये ने उसे रोका और बाइक पर जबरन बिठाने का प्रयास किया। लेकिन छात्रा आरोपी के चंगुल से छूट कर आरएसी रोड स्थित मंदिर में छिप गई और आरोपी के जाने के बाद डरते हुए स्कूल पहुंची। छात्रा ने आरोपी की हरकतों से परेशान होकर उसने परिजनों को जानकारी दी। परिजन आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे तो जमील ने उनके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी जमीर उर्फ भईये और जमील को गिरफ्तार किया और पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश किया। दोनों आरोपी जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 15 गवाह परीक्षत करा कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी 29 वर्षीय जमीर उर्फ भईये पुत्र जमील खान निवासी बजरिया और 53 वर्षीय जमील पुत्र नत्थे खान निवासी बजरिया को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी जमीर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। साथ ही दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया। जबकि मारपीट करने के दूसरे आरोपी जमील को तीन माह का कारावास और चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।